सरकार अपने राज्य के किसानों के लिए कई तरह की योजनाएं बनाती रहती है और समय-समय पर उनमें फेरबदल भी करती रहती है. ऐसी ही एक योजना है तारबंदी योजना (Tarbandi Scheme) आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये योजना सरकार (Government Scheme) द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तिलहन के अंतर्गत शुरू की गयी है.
इस योजना के तहत किसान अपने खेत के चारो तरफ काटें दार तारों को लगा सकते हैं और अपने खेत को आवारा पशुओं (Stray Cattles) से बचा सकते हैं. तो आज हम आपको अपने इस लेख में बतायेंगे की इस योजना में सरकार द्वारा कितने प्रतिशत सब्सिडी मिलती है और कौन इसके लिए अप्लाई कर सकते और कौन नहीं...
किसानों को कितने प्रतिशत मिलता है अनुदान (How much subsidy do farmers get)
इस योजना के तहत तारबंदी (Tarbandi Anudan) करने के लिए सरकार 50% तक की सब्सिडी देती है. जिसमें से 40 हजार रुपये तक का खर्च सरकार द्वारा दिया जाता है और बाकी 50% का योगदान किसान को देना होता है. आपको अपनी जमीन के हिसाब से सब्सिडी दी जाती है.
तारबंदी योजना के लिए कौन कर सकते हैं आवेदन (Who can apply for Tarbandi Scheme)
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अगर आप राजस्थान राज्य (Rajasthan Tarbandi Yojana) के मूल निवासी किसान हैं आप उसी राज्य से इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं.
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इस योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास 0.5 हेक्टर तक की कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए.
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आपके पास अपना बैंक खाता होना चाहिए. जो आधार कार्ड से लिंक हो.
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आवेदक के पास सभी दस्तावेज सही होने चाहिए.
तारबंदी योजना के लिए कौन नहीं कर सकते हैं आवेदन (Who can not apply for Tarbandi Scheme)
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इस योजना के लिए वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते जो दूसरे राज्य के स्थायी निवासी हैं.
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जिन किसान भाइयों के पास अपनी कृषि भूमि नहीं है वे भी इसका लाभ नहीं उठा सकते.
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जो किसान पहले से किसी योजना का लाभ उठा रहे हैं वे भी इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं.
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