किसानों के आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकर ने कई सरकारी योजनाओं को संचालित किया है ताकि किसानों की आजीविका में अच्छा सुधार हो सके. इन्हीं योजनाओं में से एक पीएम किसान मानधन योजना (PM Kisan Mandhan Yojana) है. जिसके तहत किसानों के बुढ़ापे को सुरक्षित रखने के लिए पेंशन की सुविधा दी जाती है.
पीएम किसान मानधन योजना के तहत किसानों को हर महीने 3,000 रूपए की मदद राशी पेंशन के रूप में प्रदान की जाती है. लेकिन इसके लिए किसानों को पहले कुछ तय रकम जमा करवानी होती है. ऐसे में यदि आप अभी भी पीएम किसान मानधन योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो, इसके लिए सबसे पहले आपको इस योजना में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा.
कितनी राशि जमा करवानी होगी (How Much Money Will Have To Be Deposited)
यदि किसान भाई की उम्र 18 वर्ष की है तो उन्हें हर महीने 55 रूपए जमा करना होगा. वही अगर उम्र 40 वर्ष है तो इसके लिए 200 रूपए प्रति महीने जमा करने होंगे.
कैसे करें रजिस्ट्रेशन (How To Register)
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पीएम किसान मानधन योजना का लाभ पाने के लिए लाभार्थी को सबसे पहले अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाना होगा.
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इसके बाद सेंटर पर किसान को अपने और अपने परिवार की सालाना इनकम और अपने जमीन के दस्तावेज़ जमा करने होंगे.
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इसके अलावा बैंक अकाउंट की सभी जानकारी देनी होगी.
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उसके बाद वहां मिले आवेदन पत्र को किसानों को अपने आधार कार्ड से लिंक करवाना होगा.
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इसके बाद पेंशन खाता संख्या दे दी जाएगी.
पात्रता (Eligibility)
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पेंशन योजना वृद्धावस्था संरक्षण के साथ-साथ 2 हेक्टेयर भूमि वाले छोटे और सीमांत किसानों की सामाजिक सुरक्षा के लिए है.
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18 से 40 वर्ष की आयु के किसान पंजीकरण कर सकते हैं और मासिक लाभ ले सकते हैं.
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पीएम किसान मानधन योजना के तहत किसानों को सुनिश्चित पेंशन मिलेगी. 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद 3000 प्रति माह और यदि उनकी मृत्यु हो जाती है तो, उनके पति या पत्नी परिवार पेंशन के रूप में 50% पेंशन प्राप्त करने के हकदार होंगे. याद रखें, पारिवारिक पेंशन केवल जीवनसाथी पर लागू है.
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