वित्तीय वर्ष 2019-20 समाप्त होने वाला है परंतु अभी भी जारी किए गए लक्ष्य पूरे नहीं हो पाए हैं. ऐसे में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा कृषि यंत्रों पर सब्सिडी हेतु जो लक्ष्य बाकी रह गए हैं, उनके लिए पुनः आवेदन मांगे गए हैं. ऐसे में जो किसान इन यंत्रो को लेने के इच्छुक है तो वे अपने अभिलेखों (भूमि के लिए B1,जाति प्रमाण पत्र ,आधार कार्ड की प्रति) के साथ अपने जिले के सहायक कृषि यंत्री कार्यालय में संपर्क करके अपने आवेदन पर कार्यवाही करा सकते है. उल्लेखनीय है कि इन यंत्रो हेतु जिलेवार लक्ष्यों की आवश्यकता नहीं होगी. किसानों की मांग के अनुसार लक्ष्य तत्काल आवंटित कर दिया जाएगा. सम्मिलित यंत्र मांग अनुसार(on demand) श्रेणी-
1 पैडी (राइस) ट्रांसप्लांटर (Paddy (Rice) Transplanter)
2 पावर हैरो (Power harrow)
3 रेक (Rake)
4 बेलर (Baler)
5 न्यूमेटिक प्लांटर (Pneumatic planter)
6 हैप्पी सीडर (Happy seeder)
समान्य वर्ग को सब्सिडी पर मिलेगा कृषि यंत्र (General category will get subsidy on agricultural machinery)
कम्बाईन हार्वेस्टर (Combine harvester ) के अलावा 179 कृषि यंत्र सामान्य वर्ग में दिये जा रहे है. जिनका विवरण पोर्टल पर (लक्ष्यों की जानकारी) में देखा जा सकता है. कम्बाईन हार्वेस्टर हेतु उपलब्ध प्रतीक्षा सूची में से दिए जा रहें लक्ष्यों के अनुसार हितग्राहियों का चयन किया जाएगा (प्रतीक्षा सूची देखने हेतु क्लिक करें). अतः प्रतीक्षा सूची के जो हितग्राही किसान इन लक्ष्यों के अंतर्गत आते है वे अपने दस्तावेजों का सत्यापन सम्बंधित जिला अधिकारी के पास जाकर कराए ताकि आवेदन कार्यवाही में आ सके.
किसान द्वारा शिकायत करने पर डीलर हो जाएंगे ब्लैक लिस्ट (Dealer will be black list if farmer complains)
समस्त डीलर कृपया ध्यान दें जो प्रकरण अधिकारिओं द्वारा आपत्ति लगा कर पुनः सुधार हेतु डीलर को भेजे जा रहे है कृपया उन्हें नियमित रूप से पोर्टल पर चेक करें तथा निर्धारित समयावधि 3 दिन में आपत्ति का निराकरण कर पुनः क्रय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करें. डीलर स्तर पर समय पर कार्यवाही न करने के कारण निरस्त हुए आवेदनों के लिए डीलर ज़िम्मेदार होंगे तथा किसान द्वारा शिकायत करने पर उन्हें ब्लैक लिस्ट करने की कायवाही की जाएगी.
किसान कृषि यंत्र का बिल ऑनलाइन अपलोड करें (Upload Kisan Krishi Yantra bill online)
लॉटरी में चयनित किसान 7 दिन के अंदर डीलर के माध्यम से अपने अभिलेख पोर्टल पर प्रस्तुत करें तथा विभाग से खरीद की स्वीकृति के बाद 20 दिनों में कृषि यंत्र खरीद कर बिल ऑनलाइन अपलोड करें. समयावधि में अपलोड नहीं करने पर आवेदन निरस्त होने की स्थिति में किसान स्वयं ज़िम्मेदार होंगे तथा निरस्त आवेदन के विरुद्ध कंप्यूटर द्वारा स्वतः ही प्रतीक्षा सूची अनुसार आवेदक को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी, निरस्त आवेदन किसी भी स्थिति में पुनः सब्सिडी के लिए पात्र नहीं होंगे.
कृषि यंत्र के लिए आवेदन कैसे करें (How to apply for agricultural machine)
अगर कोई किसान मध्य प्रदेश के कृषि यंत्र का लाभ उठाना चाहता है तो वह https://dbt.mpdage.org/Eng_Index.aspx लिंक पर विजिट कर आवेदन कर सकता है.
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