भारत के अधिकतर ग्रामीण नागरिक कृषि मजदूरी पर अपने निर्भर रहते हैं. इसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल हैं, जहां कई नागरिक कृषि मजदूरी कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं. इसी बात को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना (Rajiv Gandhi Gramin Bhumihin Krishi Majdur Nyay Yojana) चलाई जा रही है.
इस योजना के माध्यम से कृषि मजदूरों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है. इसी क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 से शुरू होने वाली इस योजना के तहत पंजीकरण व आवेदन का कार्य शुरू होने वाला है.
क्या है राजीव गांधी कृषि मजदूर न्याय योजना? (What is Rajiv Gandhi Krishi Mazdoor Nyay Yojana?)
इस योजना के तहत भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को प्रति वर्ष 6 हजार रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है. इस योजना का क्रियान्वयन राज्य स्तर पर आयुक्त/संचालक भू अभिलेख और जिला स्तर पर जिला कलेक्टर के जरिए किया जाता है. बता दें कि इस योजना की यह आर्थिक राशि परिवार के मुखिया को प्रदान की जाएगी. इस योजना का लाभ उठाने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर अपना पंजीयन करवाना होता है.
पंजीकरण व आवेदन की तारीख (Registration and application date)
इस योजना के तहत पंजीयन व आवेदन लेने का कार्य 1 सितम्बर से 30 नवंबर तक किया जाएगा. इसके लिए संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव के पास अपना आवेदन जमा कराना होगा. ध्यान रहे कि मजदूर परिवारों को राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के पोर्टल पर पंजीयन कराना अनिवार्य है.
पात्रता (Eligibility)
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इस योजना का लाभ केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी श्रमिकों को दिया जाएगा.
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आवेदक भूमिहीन होना चाहिए.
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जिस व्यक्ति के पास कोई कृषि भूमि नहीं है, उसकी जीविका शारीरिक श्रम है, तो वह इस योजना का पात्र है.
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आवेदक के परिवार के किसी सदस्य के पास भी कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए.
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परिवार के मुखिया के पास आवासीय भूमि है, तो योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है.
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परिवार के मुखिया की मृत्यु होने की स्थिति में परिवार द्वारा नया आवेदन दर्ज किया जाना अनिवार्य है.
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अगर किसी व्यक्ति ने गलत जानकारी देकर योजना का लाभ लिया है, तो उस व्यक्ति से राशि वसूल की जाएगी.
जरूरी दस्तावेज (Required Documents)
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आधार नम्बर
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बैंक पासबुक की छायाप्रति
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मोबाइल नम्बर
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया ( Online Application Process)
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इस योजना की की आधिकारिक वेबसाइट https://rggbkmny.cg.nic.in/ पर जाना होगा.
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अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा.
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होम पेज पर अप्लाई नाउ के विकल्प पर क्लिक करें.
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फिर आपके सामने आवेदन पत्र खुल कर आएगा.
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आप को आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारी जैसे कि आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि दर्ज करना है.
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अब आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज अपलोड करना है.
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इसके बाद सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना है.
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इस तरह आप भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं.
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया (Offline application process)
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आपको यहां दिए गए फॉर्म को डाउनलोड करना होगा.
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इस फॉर्म का प्रिंट निकालना होगा.
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इसके बाद फॉर्म में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी भरनी होगी.
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साथ ही महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अटैच करना होगा.
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अब अपना आवेदन पत्र संबंधित विभाग में जाना करना है.
चयन प्रक्रिया (Selection Process)
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सबसे पहले आवेदन की प्रविष्टि जनपद पंचायत स्तर पोर्टल में की जाएगी.
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इसके बाद तहसीलदार द्वारा इस सूची का सत्यापन होगा.
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फिर यह सूची दावा एवं आपत्ति के लिए संबंधित ग्राम पंचायत की ग्राम सभा में रखी जाएगी.
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अब दावा आपत्ति के निराकरण के बाद सूची को अंतिम माना जाएगा.
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