अभी तक हम मदद के नाम पर किसी को भी अपनी गाड़ी में लिफ्ट दे देते थे लेकिन अब यह काम एक नियम के सामने आने के बाद बहुत मुश्किल हो गया है. सरकार के मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अब अगर आप किसी व्यक्ति को अपनी गाड़ी में लिफ्ट देना चाहते हैं तो आपको उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए. अगर आप केवल मदद के नाम पर किसी भी व्यक्ति की सहायता करना चाहते हैं तो आपकी गाड़ी का चालान भी किया जा सकता है.
किस एक्ट के तहत होगा चालान
मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अगर आप अब किसी अनजान व्यक्ति को अपनी गाड़ी में लिफ्ट देते हैं तो ट्रैफिक पुलिस को आपकी गाड़ी का चालान करने का अधिकार रहेगा. किसी भी अजनबी को लिफ्ट देना मोटर व्हीकल एक्ट 66/192 (Motor Vehicle Act 66/192) के तहत आपकी गाड़ी का 2000 रुपये तक का चालान काटा जायेगा. इस नियम की जानकारी तब ज्यादा वायरल हुई जब एक व्यक्ति का चालान केवल इस लिए काट दिया गया जब उसने लगभग 60 साल के तीन व्यक्तियों को अपनी गाड़ी में लिफ्ट दी. ट्रैफिक कर्मियों ने उसको जानकारी देते हुए बताया कि Motor Vehicle Act 66/192 के तहत आप किसी भी अजनबी व्यक्ति को अपनी गाड़ी में लिफ्ट नहीं दे सकते हैं. व्यक्ति को नियम के अनुसार 1500 रूपये का चालान भी दिया गया.
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कामर्शियल गाड़ियों पर लागू नहीं होता है यह नियम
मोटर व्हीकल एक्ट 66/192 का यह नियम कामर्शियल गाड़ियों के लिए लागू नहीं होता है. लेकिन अगर आपकी गाड़ी कामर्शियल नहीं है तो आपको किसी भी व्यक्ति की सहायता के लिए आपको उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए. अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको नियम के तहत कोर्ट भी जाना पड़ सकता है. मुंबई के व्यक्ति के साथ हुई यह पूरी घटना उसने अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर की थी.
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जिसको लगभग 27000 से ज्यादा बार शेयर किया गया. कामर्शियल गाड़ियों के लिए यह नियम सवारी गाड़ी होने के कारण लागू नहीं होता है.
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