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Youtube से हटेंगे आजतक लाइव और अन्य दो चैनल, सरकार ने जारी किए निर्देश

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने यूट्यूब को निर्देश दिए है कि वह देश में फर्जी खबर चलाने वाले कई चैनल को अपने प्लेटफॉर्म से हटा दें. ताकि जनता Youtube से सही जानकारी प्राप्त कर सके.

लोकेश निरवाल
फर्जी खबरों पर सरकार का वार
फर्जी खबरों पर सरकार का वार

भारत में आए दिन फर्जी खबरों के जाल में फंसकर लोग अपने आप को नुकसान पहुंचा लेते हैं. इसपर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार ने अहम कदम उठाया है. इससे पहले भी सरकार ने कई बार फर्जी खबरों को चलाने वाले चैनलों पर सख्त कार्रवाई की है. एक बार फिर से सरकार ने इनके खिलाफ बड़ा फैसला लिया है.

आपको बता दें कि भारत सरकार ने फेक न्यूज चलाने वीले सोशल प्लेटफॉर्म (social platform) के कई चैनल को बंद करने का निर्देश दिया है. दरअसल सरकार ने इस बार यह कार्रवाई यूट्यूब चैनलों पर की है, जिसमें करीब तीन चैनल शामिल हैं.

फर्जी खबर चलाने वाले प्लेटफार्म को हटाने का निर्देश

मिली जानकारी के मुताबिक, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने आज तक लाइव, न्यूज़ हेडलाइंस और सरकारी अपडेट्स यूट्यूब चैनल (Youtube channel) को हटाने का निर्देश जारी कर दिया है. उन्होंने कहा की यह चैनल देश की जनता तक गलत तरीके की खबरें पहुंचा रहे हैं. इसी को देखते हुए सरकार ने यूट्यूब को निर्देश दिए हैं, कि वह जल्द से जल्द इन चैनलों को अपने प्लेटफॉर्म से हटाए. क्योंकि इन सभी चैनलों को PIB फैक्ट चेक यूनिट ने फर्जी खबरें चलाने का सबसे बड़ा जिम्मेदार माना है. इसलिए सरकार ने यह फैसला लिया है कि अब इन्हें पूरी तरह से बंद कर दिया जाए.

पहले भी 10 यूट्यूब चैनलों पर लगा प्रतिबंध

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत सरकार ने सितंबर महीने में भी कई चैनलों पर प्रतिबंध लगाया था. सितंबर माह में तकरीबन 10 यूट्यूब चैनलों को सरकार ने बंद कर दिया था. और इससे पहले सरकार ने जुलाई महीने में भी देशभर में करीब 47 वेबसाइटों और 94 यूट्यूब चैनल को बैन कर दिया था और साथ ही सरकार ने 94 यूट्यूब चैनलों, 19 सोशल मीडिया अकाउंट और 747 यूआरएल के खिलाफ कार्रवाई भी की थी और फिर इन प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ने से रोक दिया गया.

ये भी पढ़ें: फर्जी खबरों पर लगा ब्रेक, देश में 747 वेबसाइटों और 94 यूट्यूब चैनल हुए बैन

इस दौरान केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा था कि यह फैसला देश में प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69ए के तहत लिया गया है. देश में फर्जी खबरें और इंटरनेट पर दुष्प्रचार करके देश की संप्रभुता के खिलाफ काम करने वाली एजेंसियों हैं, जिनके ऊपर सख्त कार्रवाई करने बहुत जरूरी थी.

English Summary: Aaj Tak Live and other two channels will be removed from Youtube, government issued instructions Published on: 21 December 2022, 04:45 PM IST

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