किसान की उपज जानवरों से बचाने और खेत की तारबंदी करने के लिए राजस्थान कृषि विभाग (Agriculture Department of Rajasthan) द्वारा कांटेदार या चैन लिंक तारबंदी पर अनुदान योजना चलाई जा रही हैं. इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य फसलों को नीलगाय या आवारा पशुओं से होने वाले नुकसान से बचाने का है. तरबंदी के लिए कृषि विभाग द्वारा क्रियान्वित की गई इस योजना में निम्न शर्ते और पात्रता रखी गई है, जो इस प्रकार है-
कांटेदार या चैन लिंक तारबंदी पर अनुदान की पात्रता (Eligibility for Chain link wiring or Fencing)
इसका चुनाव पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाता है. यह योजना सभी श्रेणी के किसानों के लिए है. इसमें सामूहिक आधार पर जिसमें कम से कम 5 हेक्टेयर कृषि भूमि (Agriculture land) तथा 3 किसानों का समूह होना आवश्यक है, वही किसान योजना का लाभ ले सकते है. हर किसान के खुद के नाम की कृषि योग्य भूमि होना जरूरी है.
योजना में सब्सिडी (Subsidy in Fencing plan)
किसानों को लागत का 50% तथा अधिकतम राशि 40 हजार रुपए जो भी कम हो, अनुदान के रूप में दिये जाएंगे. हर किसान को 400 रनिंग मीटर तक अनुदान दिया इस योजना के माध्यम से दिया जाता है. तारबंदी निर्माण से पहले एवं कार्य पूर्ण होने पर जियो टैगिंग एवं आधार कार्ड की अनिवार्यता रखी है.
योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज (Documents required to the scheme)
तारबंदी पर सब्सिडी (अनुदान) लेने के लिए राज किसान साथी पोर्टल http://rajkisan.rajasthan.gov.in/ पर ऑनलाइन आवेदन करें. ऑनलाइन किए जाने वाले आवेदन पत्र के साथ जमाबंदी की नकल आधार कार्ड एवं खुद के खाते की बैंक पास बूक की फोटो कॉपी और सादा पेपर पर शपथ पत्र (Affidavit) कि मेरे पास कुल सिंचित एवं असिंचित भूमि है, आवश्यक है.
योजनाओ में आवेदन करने की प्रक्रिया (Procedure for applying in schemes)
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इन्टरनेट के माध्यम से किसान नजदीकी नागरिक सेवा केन्द्र/ई-मित्र केन्द्र पर जाकर आवेदन करा सकता है.
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इसके लिए हस्ताक्षरयुक्त मूल आवेदन को भरकर ई-मित्र केन्द्र (e-mitra) जमा कराने के बाद रसीद प्राप्त होगी.
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इस मूल आवेदन पत्र को ऑन-लाईन ई-प्रपत्र (e-Form) में भरना होगा एवं आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड/ भामाशाह कार्ड, जमाबंदी की नकल आदि को स्केन कर अपलोड (Scan & Upload) ई-मित्र के माध्यम से करना होगा.
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भौतिक सत्यापन कृषि विभाग द्वारा किया जाएगा उसके बाद ही सब्सिडी बैंक खाते में आयेगी.
अन्य महत्वपूर्ण बिंदु (Other important points)
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तारबंदी किए जाने से पहले व कार्य पूरे होने के बाद जियो टैगिंग करना जरूरी है.
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अनुदान राशि सीधे किसान के खाते में जमा की जाएगी.
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किसान समूह के प्रथम आवेदन कर्ता के आधार पर समूह की प्राथमिकता निर्धारित की जाएगी.
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योजना का लाभ पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा.
कहां सम्पर्क करें (Where to contact)
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ग्राम पंचायत स्तर पर :- कृषि पर्यवेक्षक (Agriculture Supervisor)
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पंचायत समिति स्तर पर :- सहायक कृषि अधिकारी (AAO)
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उप जिला स्तर पर :- उद्यान कृषि अधिकारी/ सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) (Assistant Director Agriculture- Extension)
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जिला स्तर पर :- उप निदेशक कृषि (विस्तार) / उपनिदेशक उद्यान.
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निशुल्क नम्बर 1800-180-1551 पर बात कर सकते है.
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