भारत सरकार द्वारा सरंक्षित खेती को तेजी से बढ़ाबा दिया जा रहा है. बाज़ार की बात करें, तो हर समय बाग़वानी फसलों की मांग बनी रहती है. मगर बेमौसम बारिश, ओला वृष्टि, आंधी तूफ़ान, कीट-रोगों से फसलों को काफ़ी नुक़सान होता है. ऐसे में सरकार की तरफ से सरंक्षित खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है.
सरकार का मानना है कि अगर किसान सरंक्षित खेती करते हैं, तो वह अपनी उपज को इन प्राकृतिक आपदाओं से बचा सकते हैं. मौजूदा वक्त में कई किसान सरंक्षित खेती कर अधिक मुनाफ़ा भी कमा रहे हैं. इसको देखते हुए सरकार किसानों को पॉलीहाउस और नेट हाउस आदि पर सब्सिडी की सुविधआ दे रही है.
पॉलीहाउस एवं नेट हाउस पर सब्सिडी (Subsidy on polyhouse and net house)
इसी कड़ी में हरियाणा सरकार संरक्षित खेती को बढ़ावा देने के लिए पॉली हाउस और शेड नेट पर सब्सिडी प्रदान कर रही है. इसके लिए हरियाणा के उद्यानिकी विभाग ने किसानों से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं.
इन ज़िलों के किसान कर सकते हैं आवेदन (Farmers of these districts can apply)
इस योजना के तहत हरियाणा के 21 जिलों के किसान सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं. इस सूची में 21 ज़िलों का नाम शामिल हैं, जिनमें पंचकूला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, गुरुग्राम, भिवानी, फतेहबाद, हिसार, झज्जर, जींद, कैथल, नूंह, नारनौल, रेवाड़ी सिरसा, यमुनानगर, पलवल, रोहतक व चरखीदादरी का नाम है. इन जिलों के किसान आवेदन कर सकते हैं.
सब्सिडी के लिए कब एवं कहाँ से करें आवेदन? (When and from where to apply for subsidy?)
आपको बता दें कि हरियाणा के उध्यनिकी विभाग द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है. इसके लिए राज्य के किसान जारी 15 फरवरी 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. बता दें कि पहले आवेदन कर चुके किसानों को फिर से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है. जो किसान आवेदन कर चुके हैं, तो उनका पूर्व के आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा. इसके अलावा आवेदक का चयन पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा.
ये खबर भी पढ़ें: पॉली हाउस/ ग्रीन हाउस/ नेटशेड हाउस योजना पर लोन व सब्सिडी की प्रक्रिया
संपर्क सूत्र (Contact Persons)
जो किसान संरक्षित खेती के तहत पॉली हाउस और नेट हाउस के लिए सब्सिडी लेना चाहते हैं, वह उद्ध्यानिकी विभाग हरियाणा के पोर्टल http://polynet.hortharyana.gov.in/FarmerLogin.aspx से आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा किसान अधिक जानकारी के लिए बाग़वानी सहायता केंद्र के टोल फ़्री नम्बर 1800-180-2021 पर संपर्क कर सकते हैं. ध्यान रहे कि आप कार्य दिवसों पर प्रातः 9:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक कॉल कर सकते हैं.
Share your comments