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PM Svanidhi Scheme: रेहड़ी-पटरी वालों को इस योजना से मिलते है 10,000 रुपये, जाने कैसे करें अप्लाई

पीएम स्ट्रीट वेंडर की आत्म निर्भर निधि योजना जून 2020 में एक माइक्रो-क्रेडिट सुविधा के रूप में शुरू की गई थी. इसका उद्देश्य सड़क विक्रेताओं को COVID-19 महामारी के परिणामस्वरूप हुए नुकसान की वसूली के लिए सशक्त बनाना है. यह आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा स्थापित किया गया है.

रुक्मणी चौरसिया
रुक्मणी चौरसिया
PM Svanidhi Scheme For Street Vendors of India
PM Svanidhi Scheme For Street Vendors of India

स्ट्रीट वेंडर (Street Vendors) शहरी अर्थव्यवस्था का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग का प्रतिनिधित्व करते हैं और शहर के निवासियों के दरवाजे पर सस्ती दरों पर वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता करवाते हैं. ऐसे में केंद्र सरकार ने इन्हें आर्थिक मदद के साथ डिजिटल बनाने के लिए पीएम स्वनिधि योजना (PM Svanidhi Scheme) की शुरुआत की है. 

क्या है पीएम स्वनिधि योजना (What is PM Svanidhi Yojana)

पीएम स्ट्रीट वेंडर की आत्म निर्भर निधि योजना (Atmanirbhar Nidhi Yojana or Self-reliant fund scheme for PM street vendors) जून 2020 में एक माइक्रो-क्रेडिट सुविधा के रूप में शुरू की गई थी. इसका उद्देश्य सड़क विक्रेताओं को COVID-19 महामारी के परिणामस्वरूप हुए नुकसान की वसूली के लिए सशक्त बनाना है. यह आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) के द्वारा स्थापित किया गया है.

क्यों शुरू हुई स्वनिधि योजना (Why was the Svanidhi scheme started)

COVID-19 महामारी और परिणामी लॉकडाउन ने रेहड़ी-पटरी वालों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है. इसलिए स्ट्रीट वेंडरों को अपना व्यवसाय फिर से शुरू करने के लिए और कार्यशील पूंजी के लिए ऋण प्रदान करने की तत्काल आवश्यकता है. जिसके लिए इस योजना को शुरू किया गया है.

पीएम स्वनिधि योजना के उद्देश्य (Objectives of PM Svanidhi Yojana)

  • PM Svanidhi Scheme का पहला उद्देश्य 10,000 रुपये तक के कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा प्रदान करना है.

  • पीएम स्वनिधि योजना का दूसरा उद्देश्य रेहड़ी-पटरी वालों के बीच रुकी हुई आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है.

  • 7% प्रति वर्ष की ब्याज सब्सिडी की पेशकश करके ऋणों के नियमित पुनर्भुगतान को प्रोत्साहित करना इसका तीसरा उद्देश्य है.

  • इस क्षेत्र को आर्थिक मदद करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है.

पीएम स्वनिधि योजना की पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria of PM Svanidhi Yojana)

  • PM Svanidhi Scheme उन राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के लाभार्थियों के लिए उपलब्ध है, जिन्होंने स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम, 2014 के तहत नियमों और दिशानिर्देशों को अधिसूचित किया है.

  • इसके अलावा स्ट्रीट वेंडर जो 24 मार्च 2020 को या उससे पहले शहरी क्षेत्रों में सक्रिय थे वो इस योजना के लिए पात्र हैं.

  • इसके अलावा वेंडिंग प्रमाण पत्र / पहचान पत्र होना चाहिए.

पीएम स्वनिधि योजना के लाभ (Benefits of PM Svanidhi Yojana)

  • PM Svanidhi Scheme के तहत 100 रुपये प्रति माह तक की राशि का कैश बैक मिलता है ताकि डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा मिल सके.

  • ऋण लेने बाद उसकी देरी में जुर्माना नहीं लगता है.

  • इसका लाभ विक्रेता, फेरीवाले, थेलेवाला, रेहड़ीवाला, थेलीफड़वाला, सब्जियां, फल, स्ट्रीट फूड, चाय, अंडे, परिधान, जूते बेचने वालों के साथ कारीगर उत्पाद, नाई की दुकानें, मोची, पान की दुकानें, स्टेशनरी वाले आदि को मिलता हैं.

पीएम स्वनिधि योजना कैसे करें आवेदन (How to apply PM Svanidhi Yojana)

यदि आप PM Svanidhi Scheme के लिए पात्र है और इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट pmsvanidhi.mohua.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं.

English Summary: PM Svanidhi Scheme gives Rs 10,000 to street vendors, know how to apply Published on: 05 February 2022, 04:55 IST

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