देश की केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किसानों की हर समस्या का समाधान किया जाता है. इसके लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं. फिलहाल, मोदी सरकार का फोकस किसानों को ऊर्जादाता बनाने का है. इस कड़ी में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा किसानों के लिए सब्सिडी पर सोलर पंप वितरित किए जा रहे हैं. इसके लिए किसानों से मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना (Mukhyamantri Solar Pump Yojana 2020) के तहत आवेदन मांगे गए हैं. अगर किसान सब्सिडी पर सोलर पंप (Solar pump price on subsidy) लेना चाहते हैं. तो जल्द ही इस योजना के तहत आवेदन कर दें, क्योंकि राज्य सरकार ने अगले 5 साल में 2 लाख सोलर पंप स्थापित करना का लक्ष्य निधारित किया गया है. इस लक्ष्य को कुसुम योजना के तहत पूरा किया जाएगा. आइए आपको सब्सिडी पर मिलने वाले सोलर पंप संबंधी पूरी जानकारी देते हैं.
मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना 2020 के उद्देश्य (Mukhyamantri Solar Pump Yojana 2020)
-
सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई को बढ़ावा दिया जाएगा.
-
किसान सिंचाई की नई तकनीक का उपयोद कर पाएंगे.
-
अविद्युतीकृत क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी.
-
डीजल से सिंचाई करने वाले किसानों की आर्थिक लागत कम होगी.
-
विद्युत कंपनियों की हानि में कमी लाने के लिए मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना लागू की गई है.
मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना में सब्सिडी (CM Solar Pump Scheme )
केंद्र और राज्य सरकार द्वारा सोलर पंप पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी. इस योजना के तहत किसान को सोलर पंप का लाभ कई शर्तों पर दिया जाएगा. बता दें कि राज्य सरकार द्वारा सोलर पंप की कीमत भी तय की गई है.
सब्सिडी पर सोलर पंप की कीमत (Solar pump price on subsidy)
मध्यप्रदेश सरकार ने किसानों के लिए सोलर पंप देने के लिए मूल्य निधारित किए हैं.
-
1 एच.पी.डी.सी. सबमर्सिबल (19 हजार रुपए)
-
2 एच.पी.डी.सी. सरफेस (23 हजार रुपए)
-
2 एच.पी.डी.सी. सबमर्सिबल (25 हजार रुपए)
-
3 एच.पी.डी.सी. सबमर्सिबल (36 हजार रुपए)
-
5 एच.पी.डी.सी. सबमर्सिबल (72 हजार रुपए)
-
5 एच.पी.डी.सी. सबमर्सिबल (1 लाख 35 हजार रुपए)
-
5 एच.पी.ए.सी. सबमर्सिबल (1 लाख 35 हजार रुपए)
ये खबर भी पढ़ें: Solar Tree: बिना बिजली फसलों की सिंचाई करेगा यह साधन, खेतों में बचाएगा पानी की एक-एक बूंद
सब्सिडी पर मिलने वाले सोलर पंप की प्रमुख शर्तें (Major conditions of subsidy solar pump)
-
आवेदक के पास कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए.
-
सोलर पंप का उपयोग केवल सिंचाई के लिए किया जाएगा.
-
पहले से खेत में सोलर पंप नहीं लगा होना चाहिए.
-
सोलर पंप को आवश्यक जल भंडारण के अनुसार उपयोग करना होगा.
-
मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड से सोलर पंप स्थापित करने की अनुमति लेनी होगी.
-
राशि मिलने के लगभग 120 दिन में सोलर पंप लगाने का काम पूरा करना होगा.
-
आवेदन के साथ निधारित की गई 5 हजार रुपए की राशि मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड भोपाल के लिए ऑनलाइन माध्यम से देना होगा. अगर राशि नहीं दी, तो आवेदन निरस्त किया जा सकता है.
-
अगर कोई आवेदक किसान सोलर पंप के कनेक्शन से वंचित रह जाता है या फिर उस पर मिलने वाली सब्सिडी छोड़ देता है, तो उसे सोलर पंप लगाने पर सब्सिडी दिया जा सकता है.
सोलर पंप के लिए ऑनलाइन आवेदन (Online application for solar pump)
सब्सिडी पर सोलर पंप लेने के लिए मध्यप्रदेश के किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा उन्हें https://cmsolarpump.mp.gov.in पर जाना होगा.
Share your comments