देश के किसानों के लिए केंद्र और राज्य सरकार तमाम योजनाएं लागू करती हैं, ताकि किसान आसानी से खेती कर सकें. बता दें कि वित्त वर्ष 2020-21 समाप्त होने वाला है, इसलिए राज्य सरकारों ने वित्त वर्ष के लिए जारी योजनाओं के लक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया और तेज कर दी है. इस बीच हरियाणा सरकार (Haryana Government) ने भी अपने राज्य के किसानों को योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए तेजी दिखाई है.
दरअसल, हरियाणा सरकार (Haryana Government) की तरफ से इस वित्त वर्ष में किसानों को सब्सिडी पर कृषि यंत्र (Agricultural Machinery Subsidy) दिए जाने वाली कृषि यंत्रीकरण उपमिशन एसएमएएम के तहत लक्ष्यों की पूर्ती करना का प्रयास किया जा रहा है. इसके लिए हरियाणा सरकार (Haryana Government) ने किसानों से आवेदन मांगे हैं. इन आवेदन की अंतिम तिथि 18 फरवरी 2021 तक है. बता दें कि इससे पहले ये आवेदन 31 जनवरी 2021 तक आमंत्रित किए गए थे. मगर कुछ किसान 31 जनवरी तक आवेदन करने से वंचित रह गए थे, इसलिए सभी किसानों को एक और मौका दिया गया है.
इन कृषि यंत्रों पर मिलेगी सब्सिडी
इस योजना के तहत पैडी ट्रांस्प्लांटर, रीपर बाइंडर, ब्रीकेट मेकिंग मशीन, हे रेक, लेजर लैंड लेवलर, श्रव मास्टर / स्लेशर, न्यूमेटिक प्लान्टर, मल्टीक्रॉप प्लान्टर/ मेज (मक्का) प्लान्टर/ डीएसआर, कपास बिजाई मशीन, पीटीओ ऑपरेटेड वीडर, ट्रेक्टर ऑपरेटेड क्रॉप रीपर कम बाइंडर, बूम स्प्रेयर, स्ट्रॉ रीपर, स्ट्रॉ बेलर, टै्रक्टर माउंटेड स्प्रयेर पर सब्सिडी प्रदान की जा रही है. जानकारी के बता दें कि कृषि यंत्रीकरण उपमिशन एसएमएएम के तहत सभी कृषि यंत्रों पर अलग-अलग सब्सिडी की निर्धारित है, उसके आधार पर ही नियमानुसार सब्सिडी दी जाएगी. वैसे कृषि यंत्रों पर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी प्राप्त की जा सकती है.
पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर होगा चयन
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा जानकारी मिली है कि इस योजना के तहत सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए आवेदनों में से लाभार्थियों का चयन बजट की उपलब्धता अनुसार ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर होगा. जब किसान आवेदन कर देंगे, उसके बाद किसान को 2.5 लाख रुपए से कम लागत के कृषि यंत्रों के लिए 2500 रुपए जमा करने होंगे. इसके साथ ही 2.5 लाख रुपए से अधिक कीमत वाले कृषि यंत्रों (Agricultural Machinery) के लिए 5 हजार रुपए की टोकन राशि जमा करवानी होगी. बता दें कि यह राशि रिफंडेबल होगी. किसान कृषि यंत्रों में से अलग-अलग तरह के किसी 3 यंत्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
आवेदन की शर्तें
किसान ने जिस कृषि यंत्र के लिए किसान वर्तमान में आवेदन कर रहा है, उस कृषि यंत्र (Agricultural Machinery) पर पिछले 4 साल में सब्सिडी का लाभ न लिया हो. इसके साथ ही ट्रैक्टर-चालित कृषि यंत्र पर सब्सिडी के लिए किसान के पास हरियाणा राज्य में पंजीकृत अपना ट्रैक्टर होना अनिवार्य है. इसके अलावा किसान का मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण होना चाहिए.
ज़रूरी दस्तावेज
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आधार कार्ड
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मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण की प्रति
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पैनकार्ड
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बैंक पास बुक के पहले पेज की कॉपी
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ट्रैक्टर की आर.सी
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भूमि की जानकारी के लिए ज़रूरी दस्तावेज
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पटवारी की रिपोर्ट
भौतिक सत्यापन में जमा कराने होंगे दस्तावेज
जब खरीदी गई मशीन का विभाग भौतिक सत्यापन किया जाएगा, तब उपयुक्त दस्तावेजों की जांच होगी. आपको सभी दस्तावेज अपने जिला के सहायक कृषि अभियंता कार्यालय में जमा करने होंगे. इससे उनकी पात्रता सुनिश्चित की जाएगी. अगर किसी भी दस्तावेज में किसी तरह की कोई कमी या गलती पाई जाती है, तो किसान को सब्सिडी के लाभ से वंचित कर दिया जाएगा.
ऐसे करें आवेदन
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सबसे पहले आपको कृषि विभाग हरियाणा की अधिकारिक वेबसाइट लिंक https://www.agriharyanacrm.com/beneficiary/app-jan/Default.aspx?sid=7B73E9A9-E025-4D3C-8715-60107924FEEE पर जाना होगा.
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इसमें आवेदक को नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर आदि भरना होगा.
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इसके साथ ही भूमि का विवरण, बैंक विवरण में खाता संख्या, पेन नंबर आदि लिखना होगा.
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अब एक शपथ पर हस्ताक्षर करने होंगे.
आवेदन की अंतिम तिथि
किसान भाई ध्यान दें कि इसके आवेदन की अंतिम तिथि 18 फरवरी 2021 शाम 7 बजे तक है. इसके बाद प्राप्त हुए आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा.
यहां करें संपर्क
इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए कृषि उप निदेशक/कृषि सहायक अभियंता के कार्यालय, राज्य टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 या अपने ब्लॉक या फइर जिले के कृषि विभाग कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा विभाग की वेबसाइट www.agriharyana.gov.in या https://www.agriharyanacrm.com/ पर भी विजिट कर सकते हैं.
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