देश में फूड बिजनेस चलाने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के एक लाइसेंस की आवश्यकता है. यह उपभोक्ताओं को वितरीत खाद्य उत्पादों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ उपभोक्ताओं के खाद्य संबंधी हितों की रक्षा भी करता है.
FSSAI लाइसेंस नबंर एक 14 डिजिट पंजीकरण संख्या है जो खाद्य पैकिंगों पर FSSAI के लोगो (logo) के साथ छपी होती है.
यह लोगो उपभोक्ताओं में खाद्य उत्पाद के सभी मानकों एवं उनकी गुणवत्ता की पुष्टि करता है और खाद्य उत्पादकों के उत्पादन के मानक नियम भी निर्धारित करता है. भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा FSSAI अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत इस प्राधिकरण को लागू किया गया.
इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है. इसके कार्यालय पूरे देशभर में स्थित हैं ताकि फूड बिजनेस ऑपरेटर अपने व्यवसाय का पंजीकरण (registration) करवा सकें.
खाद्य व्यापार का पंजीकरण एवं लाइसेंस (Food Business Registration and License)
हर एक खाद्य व्यापारी चाहे वह पानी पूरी के ठेले वाला हो या फिर किसी 5 स्टार रेस्टोरेन्ट का मालिक, सभी को FSSAI द्वारा पंजीकरण अथवा लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है. FSSAI पंजीकरण के विभिन्न प्रकार हैं. यह व्यापार के वार्षिक कारोबार पर निर्भर करता है कि किस व्यापार के लिए कौन सा पंजीकरण आवश्यक है.
बेसिक पंजीकरण (Basic Registration)
इसमें सालाना टर्न ओवर अधिक से अधिक 12 लाख तक ही सीमित हो. जिसके लिए सभी खाद्य व्यवसायों एवं भंडारण, बिक्री, वितरण, रिपैकिंग और लेबलिंग जैसी गतिविधियों के लिए लागू होता हैं.
फीस (Fee)
मूल पंजीकरण का नया आवेदन करने के लिए 100 रुपये प्रति वर्ष फीस देय होती हैं यह पंजीकरण अधिकतम 5 वर्षों तक वैध रहता है 5 साल बाद पुनः आवेदन प्रक्रिया की जाती हैं.
राज्य लाईसेंस (State License)
इस लाइसेन्स में वार्षिक टर्न ओवर 12 लाख से 20 करोड़ तक का होता है. जिसके लिए रेस्तरां, होटल, मांस, प्रसंस्करण ईकाईयां एवं वध ईकाईयां, प्रतिपूरक खाद्य पदार्थ, संबंधित विक्रेताओं एवं रिपेकरस के व्ययावेशी प्रसंस्करण ईकाईयां, वनस्पति तेल प्रसंस्करण ईकाईयां, दुग्ध चिलिंग ईकाईयों में शामिल डेयरी ईकाईयाँ आदि शामिल की जाती है.
फीस (Fee)
रेस्टोरेंट, बोर्डिंग हाउस, क्लब, केंटीन, केटरस, ढाबेवाला आदि के लिए 2000 रूपये प्रति वर्ष देने होते है. 1 मैट्रिक टन से कम क्षमता वाले प्लांट या 501 से 1000 लीटर प्रति दिन दुग्ध उत्पदक क्षमता वाले प्लांट या 2.5 से 500 टन दूध पाउडर उत्पादन प्रति वर्ष उत्पादन वाले प्लांट के लिए 3000 रुपए प्रतिवर्ष देय है. इसी प्रकार 4 स्टार एवं उससे कम रैंक वाले होटल या 10,001 से 50000 लीटर प्रति दिन दुग्ध उत्पादन क्षमता वाले प्लांट या 501 से 2500 टन दूध पाउड़र उत्पादन प्रति वर्ष वाले प्लांट को 5000 रुपए प्रतिवर्ष फीस देनी होती है. यह लाइसेंस अधिकतम 5 वर्षों के लिए देय है उसके बाद पुनः आवेदन करना होता है.
केन्द्रीय लाइसेंस (Central License)
यह लाइसेन्स 20 करोड़ से अधिक वार्षिक टर्न ओवर के लिए लागू होता है. इसमें 5 सितारा होटल एवं इससे ऊपर, विभिन्न राज्यों में मल्टीपल शाखाओं के साथ रेस्तरां/खाद्य प्रसंस्करण और हैडलिंग श्रंखला को मुख्य शाखा के लिए, 100 प्रतिशत निर्यात उन्मुख खाद्य प्रसंस्करण ईकाईयां, अनाज एवं अनाज मिलिंग ईकाईयों को छोड़कर प्रति दिन 2 टन से अधिक प्रसंस्करण करने वाले खाद्य प्रसंस्करण ईकाईयां, 1000 टन या अधिक क्षमता रखने वाले प्रशीतन भंडार, थोक व्यापारी, हवाई अड्डों के साथ समुद्री अड्डों पर स्थित खाद्य खानपान सेवाएं आदि के केन्द्रीय लाइसेंस लेना होता है.
फीस (Fee)
7500 रुपये प्रति वर्ष है जिसकी अधिकतम वैधता 5 वर्ष होती है.
FSSAI लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज (Documents required for obtaining FSSAI License)
1. खाद्य व्यवसाय मालिक का फोटो पहचान प्रमाण
2. पैन कार्ड
3. नवीनतम पासपोर्ट आकार का फ़ोटोग्राफ़
4. परिसर (भूमि पत्रों या किराये के समझौते) के कब्जे का सबूत
5. यदि लागू हो तो एसोसिएशन / सर्टिफिकेट ऑफ ईंकोरपोरेसन / पार्टनरशिप डीड के लेख
6. खाद्य पदार्थों की एक व्यापक सूची.
7. खाद्य सुरक्षा प्रणाली प्रबंधन की योजना (बेसिक FSSAI पंजीकरण के लिए आवश्यक नहीं)
स्टेट लाइसेंस के लिए अतिरिक्त दस्तावेज (Additional documents for State license)
1. प्रस्तावित स्थान का ब्लूप्रिंट या लेआउट.
2. स्थान पर स्थापित उपकरण या मशीनरी की सूची.
3. निर्माताओं से लाइसेंस की एनओसी और प्रतिलिपि.
4. जिम्मेदार व्यक्ति के नाम और पते के बारे में विवरण के साथ प्राधिकरण पत्र.
केंद्रीय FSSAI लाइसेंस के लिए अतिरिक्त दस्तावेज (Additional documents for Central license)
1. प्रतिष्ठित या एक सरकारी स्वास्थ्य प्रयोगशाला से जल रिपोर्ट विश्लेषण.
2. विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने जारी किया आयात निर्यात कोड (IEC)
3. खनिज या कार्बोनेटेड पानी के निर्माण में शामिल इकाइयों हेतु पानी की कीटनाशक अवशेष रिपोर्ट.
4. नामित दूध प्रदाता / दूध का स्रोत.
5. यदि आवश्यक हो, तो वार्षिक कारोबार का प्रमाण.
6. मांस प्रदाता / मांस प्रसंस्करण इकाइयाँ
7. यदि लागू हो तो पर्यटन मंत्रालय द्वारा प्लाट किए गए प्रमाण पत्र
8. वाहन टर्नओवर प्रूफ, यदि लागू हो.
FSSAI लाइसेंस के लिए आवेदन कैसे करें? (How to apply for FSSAI license)
आवेदक सीधा https://foodlicensing.fssai.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या फिर अपने नजदीकी फूड सेफ्टी ऑफिसर से संपर्क कर सकते हैं. डोक्यूमेंटेशन की जांच की सत्यापन के बाद 45-60 दिनों के भीतर आवेदक को लाइसेंस उपलब्ध करवा दिया जाता हैं.
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