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Seed Shop License: खाद बीज की दुकान खोलने के लिए इन दस्तावेजों के माध्यम से करें ऑनलाइन आवेदन

अगर आप बिहार के मधेपुरा में खाद बीज की दुकान खोलना चाहते हैं, तो यह खबर पढ़ना आपके लिए बेहद ज़रूरी है. दरअसल, अब खाद बीज की दुकान खोलने के लिए लोगों को कृषि विभाग के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे. अब खाद बीज की दुकान खोलने वाले अभ्यर्थी कृषि विभाग के वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं.

कंचन मौर्य
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अगर आप बिहार के मधेपुरा में खाद बीज की दुकान खोलना चाहते हैं, तो यह खबर पढ़ना आपके लिए बेहद ज़रूरी है. दरअसल, अब खाद बीज की दुकान खोलने के लिए लोगों को कृषि विभाग के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे. अब खाद बीज की दुकान खोलने वाले अभ्यर्थी कृषि विभाग के वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं. इसके लिए कृषि विभाग की तरफ से गाइड लाइन भी जारी की गई है. कृषि विभाग की तरफ से जानकारी मिली है कि खाद बीज की दुकान के लाइसेंस में कैमेस्ट्री विषय से स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थी को दिया जाना है. इसके साथ ही बीएससी एग्रीकल्चर से स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थी लाइसेंस लेने के हकदार होंगे.

सितंबर से लागू हुई नई व्यवस्था

खाद बीज के लिए ऑनलाइन लाइसेंस देने की नई व्यवस्था को 15 सितंबर के बाद से लागू कर दिया गया है. कृषि विभाग के मानें, तो ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को चलान जमा करने के लिए कृषि विभाग आना होगा. अभ्यर्थियों को लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है. इसके बाद विभागीय स्तर से अभ्यर्थियों के कागजातों की जांच की जाएगी, साथ ही स्थल का निरीक्षण किया जाएगा.

अगर नई गाइड लाइन के मुताबिक सब कुछ सही पाया गया, तो ऑनलाइन आवेदन को स्वीकृत कर लिया जाएगा. इसके साथ ही अभ्यर्थियों को खाद बीज दुकान का लाइसेंस दिया जाएगा. मगर ध्यान रहे कि खाद बीज की दुकान का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कैमेस्ट्री विषय से स्नातक या बीएससी एजी होना अनिवार्य है.

English Summary: You can apply online to open a fertilizer seed shop Published on: 05 October 2020, 06:03 PM IST

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