किसानों की आर्थिक स्तिथि को मजबूत करने के लिए सरकार कई तरह की योजनाएं संचालित कर रही है, ताकि किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके. इन योजनाओं में पीएम किसान सम्मान निधि योजना शामिल है, जिसमें किसानों को हर साल सरकार द्वारा 6 हजार रूपए की राशि प्रदान की जाती है.
इसके अलावा केंद्र सरकार अन्य योजनाएं भी चला रही है जैसे कि पीएम श्रम योगी मानधन योजना (PM Shram Yogi Maandhan Yojana) एवं पीएम मानधन किसान योजना (PM Maandhan Kisan Yojana).
यदि हम पीएम मानधन किसान योजना की बात करें, तो इस योजना के तहत किसानों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए रिटायर्मेंट पर पेंशन (Pension) की सुविधा दी जाती है. इस योजना की खासियत यह है कि इस योजना में किसान को कम निवेश के साथ हर महीने पेंशन प्राप्त होती है. इस योजना का लाभ किसानों को जब मिलता है, जब उनकी उम्र 60 साल के पार हो जाती है.
यदि किसी किसान की उम्र 18 – 40 साल तक की है, तो वह इस योजना में निवेश कर सकते हैं. इस योजना में निवेश करने का बाद जब लाभार्थी की उम्र 60 साल की हो जाती तब उसको हर महीने 3 हजार रूपए की राशी पेंशन के रूप में दी जाती है.
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योजना के लिए जरुरी दस्तावेज़ (Documents Required For The Scheme)
जो भी लाभार्थी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, उनके लिए कुछ जरुरी दस्तावेज जमा करने होंगे.
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आधार कार्ड
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आईडेंटिटी कार्ड
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ऐज सर्टिफिकेट
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इनकम सर्टिफिकेट
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खेत का खसरा खतौनी
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बैंक अकाउंट पासबुक
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मोबाइल नंबर
योजना में कितना करना होगा निवेश? (How Much Will Be Invested In The Scheme)
इन योजनाओं के तहत किसान को हर महीने 55 – 200 रूपए तक की राशि निवेश करनी होती है. यदि ग्राहक की अकस्मित मौत हो जाती है, तो इस योजना के तहत बीमा राशि परिवार को दे दी जाती है.
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