दरअसल, भारतीय रिजर्व बैंक ने यह फैसला बॉम्बे हाईकोर्ट के 12 सितंबर, 2017 के एक फैसले का पालन करते हुए लिया है. आरबीआई ने कहा है कि रुपी सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे के लाइसेंस को रद्द करने का प्रस्ताव 10 अगस्त, 2022 से छह सप्ताह के बाद प्रभावी हो जाएगा और साथ ही बैंक ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि बैंक को अलग- अलग समय पर निर्देश दिए गए थे, अब लाइसेंस रद्द किया जा रहा है.
आरबीआई का ग्राहकों के लिए बयान
आरबीआई ने ग्राहकों को भरोसा जताते हुए कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के रेगूलेशन एक्ट 1949 की धारा 35A के अनुसार 26 अगस्त 2022 के निर्देश 22 सितंबर, 2022 तक बैंक पर लागू रहेंगे. इसका मतलब यह है कि बैंक में अगर आपका पैसा है तो आरबीआई के नियमों के अनुसार खाते से पैसा रिकवर कर सकते हैं, इसके लिए आपको बैंक से संपर्क करना होगा.
ये भी पढ़ें: MSP से 20% अधिक दामों पर बिकेंगी फसलें, अब किसानों को नहीं देना होगा धरना
आरबीआई ने अपने निर्देशों में ये भी कहा है कि बैंक में सभी खाता धारकों को सूचना मिल सके इसके लिए बैंक के परिसर में 26 अगस्त 2022 की कॉपी भी लगाई जाए.
Share your comments