देश के किसानों के लिए सरकार कई ऐसी कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, ताकि किसान भाई नई तकनीकों को अपनाकर अपनी आय में इजाफा कर सकें. इसी दिशा में कर्नाटक सरकार की कृषि भाग्य योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है. योजना के तहत किसानों को मिनी ट्रैक्टर सहित विभिन्न कृषि उपकरणों की खरीद पर 50 प्रतिशत से लेकर 90 प्रतिशत तक सब्सिडी प्रदान की जा रही है. सरकार का लक्ष्य कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देकर खेती की लागत कम करना और किसानों की उत्पादकता बढ़ाना है.
छोटे किसानों को मिलेगा सबसे अधिक लाभ
राज्य सरकार ने कृषि भाग्य योजना विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए शुरू की गई है. योजना का उद्देश्य ऐसे किसानों तक आधुनिक कृषि तकनीक और मशीनरी पहुंचाना है जिनके पास सीमित कृषि भूमि है और जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं. उन किसानों को इस सरकारी योजना में विशेष छूट दी जाएगी, जिससे उनकी आय में भी इजाफा होगा.
योजना के लिए क्या पात्रता है?
योजना के तहत आवेदन करने वाले किसानों के पास कम से कम एक एकड़ खेती योग्य भूमि होना अनिवार्य है. पात्र किसान सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार आवेदन कर अनुदान का लाभ प्राप्त कर सकते हैं. इससे खेती के विभिन्न कार्यों में मशीनों का उपयोग बढ़ेगा और किसानों को मजदूरी पर होने वाले अतिरिक्त खर्च से राहत मिलेगी.
मिनी ट्रैक्टर खरीदने पर कितनी मिलेगी सब्सिडी?
इस सरकारी योजना के तहत किसानों को मिनी ट्रैक्टर खरीद पर विशेष छूट दी जा रही है. कर्नाटक सरकार अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के किसानों को मिनी ट्रैक्टर खरीदने पर 90 प्रतिशत तक अनुदान प्रदान कर रही है.
वहीं सामान्य वर्ग के किसानों को मिनी ट्रैक्टर की खरीद पर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाएगी. इस आर्थिक सहायता से किसानों को कम लागत में आधुनिक कृषि यंत्र उपलब्ध हो सकेंगे, जिससे खेती का काम आसान और अधिक प्रभावी बनेगा.
किन कृषि उपकरणों पर मिलेगी सब्सिडी?
कृषि भाग्य योजना के तहत किसानों को कई कृषि यंत्रों पर भारी सब्सिडी की छूट दी जा रही है, जिनमें शामिल है- मिनी ट्रैक्टर, पावर टिलर, वीडर मशीन, पावर स्प्रेयर, डीजल पंप सेट, स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली, हल मिल, मोटर चालित छोटे ऑइलर इन उपकरणों को शामिल किया गया है.
आवेदन प्रक्रिया क्या है?
योजना का लाभ लेने के इच्छुक किसान अपने नजदीकी किसान संपर्क केंद्र (Farmer Contact Centre) में जाकर आवेदन कर सकते हैं. वहां निर्धारित आवेदन पत्र भरकर आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे. आवेदन प्राप्त होने के बाद संबंधित विभाग किसानों की पात्रता और दस्तावेजों की जांच करेगा. सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद योग्य किसानों को योजना के तहत सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा. इसके अलावा किसान कृषि विभाग के स्थानीय कार्यालय, कृषि निदेशक कार्यालय अथवा संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर योजना की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को कुछ आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे. इनमें मुख्य रूप से शामिल हैं-
-
आधार कार्ड
-
भूमि स्वामित्व संबंधी दस्तावेज
-
जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
-
बैंक पासबुक की प्रति
-
पासपोर्ट आकार का फोटो
-
मोबाइल नंबर
-
निवास प्रमाण पत्र
लेखक: रवीना सिंह
Share your comments