केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-Kisan Samman Nidhi Scheme) के तहत लाभार्थी किसानों के खातों में सालाना 6000 रुपए भेजती है. यह राशि 3 किस्तों के रूप में किसानों के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (Direct Benefit Transfer) की जाती है. नियमों के मुताबिक हर 4 महीने में किसानों को किस्त जारी की जाती है. अब तक इस योजना की 6 छह किस्त जारी हो चुकी हैं और सातवीं किस्त 1 दिसंबर से ट्रांसफर होना शुरू होगी. अगर आपने भी इस योजना के तहत आवेदन किया है और लाभार्थी सूची में आपका नाम शामिल है, तो आपके खाते में 2000 रुपए की राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी. वहीं, अगर आपके आवेदन में किसी तरह की गड़बड़ी पाई गई, तो आपकी किस्त रोक ली जाएगी. ऐसे में किसान आवेदन के समय दो शर्तों को जरूर पूरा करें ताकि उनकी किस्त कभी नहीं अटके.
योजना की अहम 2 शर्तें
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दस्तावेज़
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नाम की स्पेलिंग
आपको बता दें कि इस योजना की पहली शर्त यह है कि आवेदन में सभी दस्तावेज सही होने चाहिए, तभी आपके खाते में योजना की सातवीं किस्त पहुंच पाएगी. हमेशा कई किसानों के आवेदन में जमा किए गए दस्तावेजों में कमी पाई जाती है, इसलिए उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल पाता है.
इस योजना की दूसरी शर्त यह है कि आवेदन में दर्ज नाम की स्पेलिंग सही होनी चाहिए. कई बार किसानों के आवेदन में नाम की स्पेलिंग दस्तावेजों से अलग होती है, तो वहीं बैंक खाता संख्या भी गलत पाई जाती है. ऐसे में किसानों की किस्त रोक ली जाती है, इसलिए आवेदन में सभी जानकारी को सही से दर्ज करें. हालांकि, अगर लाभार्थी सूची में किसान का नाम शामिल है और किस्त रोक ली गई है, तो अगली किस्त में पैसा जुड़कर ट्रांसफर कर दिया जाता है.
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