अगर आप भी अपने सपनों का घर बनाकर परिवार के साथ सुखमय जीवन बिताना चाहते हैं तो आपके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना सहायक हो सकती है. पीएमवाई योजना का लाभ लेकर आप घर खरीद सकते हैं. सरकार इस योजना के तहत लोगों को होम लोन के ब्याज पर अनुदान दे रही है. चलिए आपको इस योजना के बारे में विस्तार से बताते हैं.
कौन कर सकता है आवेदन
इस योजना का लाभ कोई भी आवेदक ले सकता है, जिसकी उम्र 21 साल से 55 साल के मध्य हो. इस लोन को आवेदकों की सालाना आमदनी के हिसाब से अलग-अलग कैटेगरी में बांटा गया है.
ये है कैटेगरी
ईडबल्यूएस (EWS) कैटेगरी के लिए सालाना घरेलू आमदनी 3 लाख रुपए तक हो सकती है. इसी तरह एलआईजी (LIG) कैटेगरी के लिए 6 लाख रुपए सालाना आमदनी सीमा रखी गई है. वहीं एमआईजी-1 (MIG-1) और एमआईजी-2(MIG-2) कैटेगरी के लिए 12 और 18 लाख तक की सीमा तय की गई है.
कितना मिलेगा अनुदान
इस योजना के तहत सरकार क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी प्रदान करती है. सब्सिडी की रकम ब्याज पर दी जाती है. जिसका मतलब यह है कि ईडबल्यूएस और एलआइजी कैटेगरी के आवेदकों को 6.5 फीसदी सब्सिडी मिलेगी. एमआईजी कैटेगरी के आवेदकों को 4 फीसदी और एमआईजी-1 कैटेगरी को 3 फीसदी सब्सिडी मिलेगी.
लाभार्थी
इस योजना के अनुसार एक लाभार्थी परिवार में पति, पत्नी और अविवाहित बेटे या बेटियां शामिल हो सकती हैं.
मौजूदा होम लोन लेने वाले भी होंगे पात्र
इस योजना का लाभ वो लोग भी ले सकेंगें जो मौजूदा समय में किसी प्रकार का होम लोन लिए हुए हैं. संबंधित बाकी मापदंडों को पूरा करने पर वो लोग भी इस स्कीम के लिए पात्र होंगें.
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