Business Idea: चिकन और अंड़े की लगातार बढ़ रही मांग को देखते हुए पोल्ट्री फार्म का बिजनेस इन दिनों खूब फल फूल रहा है. अच्छे मुनाफे को देखते हुए कई लोग इस बिजनेस को शुरू कर रहे हैं. ऐसे में अगर आप भी मुर्गी पालन (Poultry Farming) करना चाहते हैं या फिर एक पोल्ट्री फार्म खोलने की सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है.
'पहले आओ, पहले पाओ'
दरअसल, बिहार सरकार मुर्गी पालन को बढ़ावा देने के लिए समेकित मुर्गी विकास योजना (वित्त वर्ष 2023-24) (Samekit Murgi Vikas Yojana) के तहत 3000 क्षमता के ब्रायलर मुर्गी फार्म पर अनुदान दे रही है. लाभुकों का चयन क्रमश: स्वलागत और प्रशिक्षण को प्राथमिकता देते हुए 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर किया जाएगा. प्रशिक्षण के संदर्भ में मान्यता प्राप्त सरकारी संस्थानों से कुक्कुट पालन में प्रशिक्षण संबंधी प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे.
समेकित मुर्गी विकास योजना (वित्तीय वर्ष 2023-24) के अन्तर्गत ब्रायलर/लेयर मुर्गी पालन को बढावा देने हेतु अनुदान की योजना के तहत 3000 क्षमता के ब्रायलर मुर्गी फार्म और पूर्व विज्ञापित लेयर फार्म की योजना (वर्ष 2023-24) में रह गए रिक्ति के विरुद्ध 10000 (फीड मिल सहित)/5000 लेयर मुर्गी फार्म क्षमता के लिए विज्ञापन हैं. इसमें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लाभुकों को 50 फीसदी और सामान्य जाति के लाभुकों को 30 फीसदी अनुदान दिया जा रहा है.
ऑनलाइन आवेदन के लिए जरूरी कागजात
इस योजना का फायदा उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है. विज्ञापन प्रकाशन के बाद ऑनलाइन लिंक खुलने के 21 दिनों के अंदर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है. ऑनलाइन आवेदन के साथ अपडेटेड लगान रसीद/एल.पी.सी, लीज एकरारनामा, नजरी नक्श, पासबुक, एफडी, सरकारी संस्थानों से कुक्कुट पालन प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण-पत्र और अन्य कागजात में फोटो, आधार, वोटर आईडी, पैन कार्ड और आवास प्रमाण-पत्र लगाना अनिवार्य होगा.
कैसे करें आवेदन?
बिहार सरकार, पशु एवं मत्स्य पालन विभाग द्वारा समेकित मुर्गी विकास योजना के तहत लेयर मुर्गी पालन फार्म के लिए किसानों को अनुदान दिया जाना है. सके लिए विभाग द्वारा जारी लक्ष्य के विरुद्ध राज्य के सभी वर्गों के इच्छुक किसानों से पशुपालन विभाग की वेबसाइट state.bihar.gov.in/ahd/ पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं.
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