
Subsidy On Rotavator: राजस्थान सरकार के कृषि विभाग ने किसानों को खेती के लिए जरूरी कृषि यंत्रों की खरीद पर बड़ी राहत दी है. राज्य में अब किसान रोटावेटर जैसे कृषि यंत्रों की खरीद पर 50 हजार रुपए तक की सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं. यह अनुदान ‘कृषि यंत्र अनुदान योजना’ के तहत दिया जाएगा, जिसका उद्देश्य किसानों को आधुनिक खेती के लिए प्रेरित करना और उनकी आर्थिक मदद करना है.
आइए जानें क्या है कृषि यंत्र अनुदान योजना की पात्रता, जरूरी दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया!
क्या है कृषि यंत्रीकरण अनुदान योजना?
सरकार की कृषि यंत्रीकरण अनुदान योजना विशेष रूप से उन किसानों के लिए फायदेमंद है जो खेती में आधुनिक तकनीक अपनाना चाहते हैं. इस योजना के तहत यदि किसान अधिकृत विक्रेता से रोटावेटर या अन्य कृषि यंत्र खरीदता है, तो सरकार उस पर कुल कीमत का 40% तक अनुदान देती है. वहीं अनुसूचित जाति/जनजाति, लघु, सीमांत एवं महिला किसानों को 50% तक की सब्सिडी मिलती है.
रोटावेटर पर 50% सब्सिडी का लाभ
राजस्थान सरकार द्वारा किसानों को खेती में आधुनिक उपकरणों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करने हेतु रोटावेटर पर सब्सिडी दी जा रही है. इस योजना के अंतर्गत SC/ST, लघु, सीमांत एवं महिला किसानों को रोटावेटर की कुल कीमत पर 50% तक का अनुदान मिलता है, जिसकी अधिकतम सीमा 42,000 से 50,400 रुपए तक है. वहीं सामान्य श्रेणी के किसानों को 40% तक सब्सिडी दी जाती है, जिसकी अधिकतम राशि 34,000 से 40,300 रुपए तक तय की गई है. यह अनुदान ट्रैक्टर या पावर टिलर की बीएचपी क्षमता के अनुसार प्रदान किया जाता है, जो 20 से 35 BHP या उससे अधिक हो सकती है.
कृषि यंत्रीकरण अनुदान योजना की पात्रता
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किसान के नाम पर स्वामित्व वाली कृषि भूमि होनी चाहिए.
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यदि परिवार संयुक्त है, तो आवेदनकर्ता का नाम भूमि रिकॉर्ड में होना आवश्यक है.
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ट्रैक्टर चालित यंत्र के लिए, ट्रैक्टर आवेदक के नाम पर रजिस्टर्ड होना चाहिए.
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पिछले 3 वर्षों में एक ही प्रकार के यंत्र पर अनुदान नहीं लिया हो.
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एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 3 अलग-अलग प्रकार के कृषि यंत्रों पर ही अनुदान मिल सकता है.
अनुदान की भुगतान प्रक्रिया
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कृषि पर्यवेक्षक या सहायक कृषि अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन किया जाएगा.
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सत्यापन के समय यंत्र की खरीद रसीद प्रस्तुत करनी होगी.
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सत्यापन के बाद अनुदान की राशि किसान के बैंक खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर की जाएगी.
कृषि यंत्रीकरण अनुदान योजना की आवेदन प्रक्रिया (ऑनलाइन)
पंजीकरण प्रक्रिया
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किसान को राजस्थान सरकार की आधिकारिक वेबसाइट (https://rajkisan.rajasthan.gov.in/) पर जाना होगा.
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“Register” विकल्प पर क्लिक करें.
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SSO पेज पर जाएं और Jan Aadhaar या Google विकल्प से आगे बढ़ें.
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OTP सत्यापन के बाद SSO ID बनाएं और मोबाइल नंबर दर्ज कर रजिस्ट्रेशन पूरा करें.
आवेदन प्रक्रिया
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पोर्टल पर लॉगिन करें.
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डैशबोर्ड से “RAJ-KISAN” विकल्प पर क्लिक करें.
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“Citizen” टैब में “Application Entry Request” चुनें.
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“Bhamashah Family ID” या “Jan Aadhaar” से खोजें.
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नाम और योजना का चयन करें.
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आधार प्रमाणीकरण कर आवश्यक जानकारी भरें:
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पेंशन विवरण
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बैंक विवरण
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विकलांगता स्थिति
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दस्तावेज़ अपलोड
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आवेदन सबमिट करें.
कृषि यंत्रीकरण अनुदान योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
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आधार कार्ड / जन आधार कार्ड
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जाति प्रमाण पत्र (SC/ST के लिए)
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ट्रैक्टर आरसी (ट्रैक्टर चालित यंत्र के लिए अनिवार्य)
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बैंक पासबुक की प्रति
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जमीन के दस्तावेज
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