अगर आपका राशन कार्ड (Ration Card) नहीं बना है, तो आपके लिए राशन कार्ड (Ration Card) बनवाने का एक बहुत अच्छा मौका दिया जा रहा है. जी हां, केंद्र सरकार द्वारा राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों को एक खास एडवाइजरी जारी की गई है.
इसके तहत गरीब, कमजोर और वंचित तबके के लोगों को अनाज मुहैया कराया जाएगा. दरअसल, केंद्र सरकार ने राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को कहा है कि राशन कार्ड बनाने के लिए स्पेशल ड्राइव लॉन्च (Special Drive for Ration Card) किया जाए.
क्या है Special Drive for Ration Card?
अभी तक कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में गरीब और वंचित वर्ग के लोगों का राशन कार्ड (Ration Card) नहीं बना है. ऐसे में उन लोगों तक पहुंचने के लिए एक स्पेशल ड्राइव (Special Drive) चलाया जाएगा, ताकि उनका राशन कार्ड (Ration Card) बनाया जा सके. इस बारे में विभाग को 15 दिन की एक रिपोर्ट भी भेजी जाएगी.
क्यों चलाया जा रहा स्पेशल ड्राइव? (Why run a special drive for Ration Card?)
दरअसल, कोरोना काल में कई ऐसी रिपोर्ट्स सामने आई हैं, जिनमें गरीब, कमजोर और वंचित वर्ग के कई लोगों का राशन कार्ड (Ration Card) नहीं बना है. मगर उन्हें अनाज की ज्यादा जरूरत है, लेकिन वह राशन कार्ड (Ration Card) बनवाने में सक्षम नहीं हैं. इसके अलावा कई लोग ऐसे भी हैं, जिनके पास घर के पते का प्रमाण न हो, इसलिए उनके लिए राशन कार्ड बनवाना मुश्किल हो रहा है.
जून तक मिल रहा है फ्री राशन (Getting free rations till June)
कोरोना काल की दूसरी लहर को देखते हुए गरीब परिवारों के लिए एक बार फिर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PM Gareeb Kalyan Ann Yojana) का ऐलान किया गया है. इसके तहत राशनकार्ड धारकों को मई और जून महीने में 5 किलो अतिरिक्त अनाज (चावल/गेहूं) मुफ्त में दिया जा रहा है.
कौन बनवा सकता है राशन कार्ड (Who can make ration card)
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व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए.
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व्यक्ति के पास किसी अन्य राज्य का राशन कार्ड नहीं होना चाहिए.
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व्यक्ति की उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए. ध्यान दें कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों का नाम माता-पिता के राशन कार्ड में शामिल होता है.
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एक परिवार में परिवार के मुखिया के नाम पर राशन कार्ड होता है.
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राशन कार्ड में जिन सदस्यों को शामिल किया जा रहा है, उनका परिवार के मुखिया से नजदीकी संबंध होना जरूरी है.
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परिवार के किसी भी सदस्य का उससे पहले से कोई भी राशन कार्ड में नाम नहीं होना चाहिए.
राशन कार्ड के प्रकार (Types of ration cards)
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गरीबी रेखा के ऊपर (APL)
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गरीबी रेखा के नीचे (BPL)
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अन्त्योसदय परिवारों के लिए
कैसे बनवाएं राशन कार्ड? (How to make ration card?)
राशन कार्ड (Ration Card) बनवाने के लिए आवेदनकर्ता कॉमन सर्विस सेंटर पर फॉर्म ले सकता है. कुछ राशन डीलर भी फॉर्म अपने पास रखते हैं, जिसे मामूली शुल्क पर फॉर्म मिल जाता है. इस फॉर्म को भरकर राशन कार्ड डीलर या तहसील में मौजूद खाद्य आपूर्ति अधिकारी को दिया जाता है. इसके बाद प्रॉसेस आगे बढ़ता है. बता दें कि राशन कार्ड (Ration Card) बनवाने के लिए आवेदनकर्ता को फीस का भुगतान करना होता है, जो हर राज्य व क्षेत्र के आधार पर लिया जाता है. राशन कार्ड बनने में 30 से 50 दिन तक का समय लग सकता है. ध्यान दें कि अगर आवेदनकर्ता की कोई डिटेल गलत पाई जाती है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है.
जरुरी दस्तावेज (Required documents)
आईडी प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, सरकार के द्वारा जारी किया गया कोई आई कार्ड, हेल्थ कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत होती है. इसके अलावा पासपोर्ट, पैन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, पते के प्रमाण के तौर पर बिजली बिल, गैस कनेक्शन बुक, टेलिफोन बिल, बैंक स्टेटमेंट या पासबुक, रेंटल एग्रीमेंट, साइज फोटो, जैसे दस्तावेज चाहिए होते हैं.
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