देश कोरोना वायरस की दहशत में है. देशभर में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है. इस बीच राजस्थान के किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. दरअसल, किसानों के लिए खरीफ़ फसली ऋण-2019 लेने की अवधि को बढ़ा दिया गया है. राज्य के सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने जानकारी दी है कि अब किसानों से खरीफ़ फसली ऋणों की वसूली 31 मार्च से 30 जून तक की जाएगी.
किसानों को बड़ी राहत
राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के संकट के चलते किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया है. इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए गए हैं. सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना की मानें, यह काश्तकारों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए फैसला लिया गया है. बता दें कि जिन किसानों ने सहकारी बैंकों से फसली ऋण ले रखा है. उन किसानों के लिए ऋण वसूली की तिथि बढ़ा दी गई है. इस निर्णय के बाद किसानों को बहुत बड़ी राहत मिली है. इस तरह किसान शून्य फीसदी ब्याज सुविधा का लाभ उठा सकते हैं.
आपको बता दें कि राज्य में केंद्रीय सहकारी बैंकों की तरफ से ग्राम सेवा सहकारी समितियों के सदस्य काश्तकारों को अल्पकालीन फसली सहकारी ऋण वितरित करते हैं. इस वक्त देश पर कोरोना महामारी का संकट मंडराया है, इसलिए राज्य सरकार ने ऋण चुकाने की तिथि 31 मार्च से आगे बढ़ा दी है. अब ऋणी काश्तकारों को खरीफ़ फसली सहकारी ऋण 30 जून तक जमा करने की छूट मिली है. इसके अलावा किसानों ने जिस दिन ऋण लिया है, उससे एक साल की अवधि तक जमा कराने की छूट दी है. इससे राज्य के लाखों किसानों को शून्य फीसदी ब्याज की सुविधा मिलेगी. इस तरह किसानों की आधी परेशानी का हल निकल गया है. अब राज्य के किसानों में खुशी की लहर है. सच में साबित होता दिख रहा है कि कोरोना वायरस के संकट के चलते सरकार किसानों की ओर पूरा ध्यन दे रही है.
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