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Pan-Aadhar Link: 1 अप्रैल से पहले करवा लें यह काम नहीं तो भरना होगा 1000 रुपए का जुर्माना

अगर आपने अब तक अपने पैन कार्ड (PAN) को आधार (Aadhaar) से लिंक नहीं कराया है, तो आप बिना समय गवाए जल्द ही ऐसा कर लें नहीं तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है.

प्राची वत्स

1 अप्रैल से पहले सरकार ने कई नियमों में ख़ास बदलाव किये हैं. वहीँ पैन और आधार कार्ड को भी लेकर कई बातें सामने आ रही है. आज के समय में पैन कार्ड (Pan card) और आधार (Aadhaar Card) कार्ड का अपना महत्व है.

सरकार भी लगातार अपने बैंक अकाउंट से लेकर मोबाइल नम्बर तक को इससे लिंक करवाने के लिए लगातार सुचना जारी कर रही है. इसका मुख्य मकसद हो रहे धांधली को रोकना है. अब आप सोच रहे होंगे वो कैसे? आपको बता दूँ अगर आप अपने पैन और आधार कार्ड को लिंक करते हैं तो इससे आपकी जरुरी जानकारी सरकार के पास होती है.

वहीँ दूसरी तरफ अब सरकार ने इसको लेकर जरुरी कदम उठाना शुरू कर दिया है. अगर आपने अब तक अपने पैन कार्ड (PAN) को आधार (Aadhaar) से लिंक नहीं कराया है, तो आप बिना समय गवाए जल्द ही ऐसा कर लें नहीं तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है. दरअसल, 31 मार्च, 2022 तक पैन और आधार को लिंक नहीं करने की स्थिति में आपको इनकम टैक्स नियमों के नये नियमों के अनुसार 1000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है.

आयकर विभाग ने जोड़ा नया अधिनियम (Income tax department added new act)

नियमों में बदलाव करते हुए आयकर विभाग ने अधिनियम, 1961 की धारा 234H को जोड़ा है. बदले नियम के अनुसार, अगर कोई भी व्यक्ति पैन (Pan Card) को आधार (Aadhaar Card) से लिंक नहीं कर पाता है, तो उसे 1000 रुपये का जुर्माना भरना होगा.

पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2022 तक है. वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया की सेक्शन 234H को फाइनेंस एक्ट 2021 द्वारा पेश किया गया था और यह 1 अप्रैल, 2021 से लागू है. आयकर अधिनियम की धारा 139AA के तहत, पैन और आधार नंबर को लिंक करना सभी लोगों के लिए अब अनिवार्य है.

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने उठ रहे सवालों का जवाब लिखित तौर पर देते हुए कहा की “फाइनेंस एक्ट 2021 के तहत, पैन-आधार लिंकिंग को लेकर इनकम टैक्स एक्ट 1961 में एक नई धारा 234H जुड़ी है. यानी अगर किसी व्यक्ति को सेक्शन 139AA के सब-सेक्शन (2) के तहत अपने आधार की सूचना देने की जरूरत है और वह तय तारीख या उससे पहले ऐसा नहीं करता है, तो उसे जुर्माने के तौर पर एक हजार रुपये देना होगा.

वित्तीय कामों में आ सकती है बाधा (Financial work may come to a halt)

वित्तीय कामों की बात करें तो नौकरी पेशा वाले लोग अपने सैलरी अकाउंट या PF अकाउंट को पैन कार्ड से लिंक करते हैं. ऐसे में अगर 31 मार्च तक पैन को आधार से लिंक नहीं करवाते हैं तो यह किसी काम का नहीं रह जाएगा. वहीँ इसकी वजह से आपके वित्तीय कार्य भी रुक सकते हैं. आयकर रिटर्न दाखिल करने समेत कई अन्य काम में भी पैन जरूरी होता है. ऐसे में आपका कोई काम ना रुके इसके लिए आपको आज अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना होगा. कैसे इसकी जानकारी निचे दी गयी है.

इस तरह करें अपने पैन को आधार से लिंक (This way link your PAN with Aadhaar)

  • सबसे पहले आपको इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल https://incometaxindiaefiling.gov.in/ पर जाना होगा.

  • अगर आप न्यू यूजर हैं और खुद को रजिस्टर नहीं करवाया है तो पहले उस पर रजिस्टर करें.

  • आपका पैन (PAN) ही आपकी यूजर आईडी होगा. आप यूजर आईडी, पासवर्ड और जन्म तारीख डालकर आसानी से लॉग इन कर सकते हैं.

  • इसके बाद, स्क्रीन पर अचानक से एक विंडो खुलेगी, जो आपके पैन को आधार से जोड़ने के लिए होगा.

  • अगर पॉप अप विंडो नहीं खुली तो आप मेनू बार में ‘प्रोफाइल सेटिंग्स’ पर जाकर ‘लिंक आधार’ पर क्लिक कर सकते हैं.

  • पैन के अनुसार, नाम, जन्म तिथि और लिंग जैसे डिटेल का उल्लेख पहले से वहां मिलेगा. अपने आधार और पैन कार्ड की जानकारी को वेरिफाई करें.

  • अगर डिटेल मेल खाते हैं, तो अपना आधार नंबर दर्ज करें और “Link Now” बटन पर क्लिक करें.

  • इसके बाद, एक पॉप-अप मैसेज आएगा, जिसमें आपको यह बता दिया जाएगा कि आपका आधार पैन से सफलतापूर्वक लिंक हो गया है.

  • अगर आपको यह मैसेज नहीं मिलता है तो आप नजदीकी पैन-आधार कार्ड केंद्र पर जाकर संपर्क कर सकते हैं.

English Summary: Pan-Aadhar Link, Pan Card, Aadhaar Card, 1st April Published on: 23 March 2022, 09:47 PM IST

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