केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवानों की सेवानिवृत्ति की उम्र अब बढ़कर 60 साल तक हो जाएगी. दरअसल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केंद्र सरकार की विशेष अनुमति वाली याचिका खारिज हो जाने के बाद इस तरह का फैसला लागू होगा. दरअसल मामले में केंद्र सरकार दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई थी.
सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की अर्जी खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र की विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया था. इस याचिका में कहा गया था कि यह एक नीतिगत मामला है और इस मामले पर कोर्ट को फैसले लेने का अधिकार नहीं हैं. केंद्रीय सुरक्षा बलों के अधिकारियों की ओर से अधिवक्ता ने दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी को दाखिल किया था. अधिवक्ता अंकुर छिब्बर ने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार सुरक्षा बलों में सेवानिवृत्ति के मामलों में भेदभाव कर रही है. छिब्बर ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की अर्जी को पूरी तरह से खारिज कर दिया है और इस संबंध में अब दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश ही लागू होगा. इस आदेश के मुताबिक केंद्रीय बलों के सारे कर्मियों की सेवानिवृत्ति 60 साल तक की उम्र तक होगी.
अभी यह आदेश है
सूत्रों की माने तो केंद्र सरकार दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को मई के अंत तक लागू कर देगी. इस संबंध में केंद्रीय बलों के वरिष्ठ अधिकारियों से विचार विमर्श चल रहा है. साथ ही निश्चित किया गया है कि सभी वर्दीधारियों को सेवानिवृत्त उम्र बढ़ाने का फायदा मिले. फिलहाल मंत्रालय में कई बातों को लेकर विचार -विमर्श जारी है. इसे गृह मंत्रालय की स्वीकृति के बाद ही जारी किया जाएगा. फिलहाल जवान से लेकर शीर्ष अधिकारी की सेवानिवृत्ति की उम्र 60 साल होगी. अभी यह उम्र 57 साल है.
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