कृषि विभाग किसानों को अच्छे बीज मुहैया करवाने के लिए कई तरह के कदम उठा रहा है. दरअसल बिहार विभाग ने बीजों के लाइसेंस (Seed License) जारी करने में पारदर्शिता लाने के लिए अब समय-सीमा निर्धारित कर दी है. जिससे बीज व्यवसायियों को लाइसेंस लेने में थोड़ी सहूलियत मिल सकेगी.
बता दें, कि विभाग ने बीज लाइसेंस जारी होने की पूरी प्रक्रिया में किस अधिकारी को कितने दिन में फाइल पूरी करके आगे बढ़ानी है इसके दिन तय कर दिये गए हैं. अब ऑनलाइन आवेदन करने के 20 दिनों के अंतर्गत ही लाइसेंस को जारी या फिर निरस्त कर दिया जायेगा.
विभाग ने मांगी सत्यापन की रिपोर्ट
इसके अलावा जिन कंपनियों ने बिहार में बीज व्यवसाय (Seed Business) करने के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन दिया है, उनके गोदाम आदि सत्यापन की रिपोर्ट भी मांगी गई है. इसके अलावा बीज विक्रेताओं को विभिन्न फसलों के बीज को बेचने के लिए नयी व्यवस्था के तहत फ्लो चार्ट (Flow Chart) बनाकर उसका पालन करने के निर्देश भी दिये हैं.
जानिए क्या होगी पूरी प्रक्रिया
बीज लाइसेंस लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन सबसे पहले सहायक के पास भेजा जायेगा. जिसके बाद उसे इस आवेदन को 5 दिनों के अंदर प्रशाखा पदाधिकारी को भेजना होगा. जिसके 3 दिनों के बाद यह आवेदन उपनिदेशक (शष्य) बीज के पास होगा. फिर इसके 5 दिनों के अंतर्गत संयुक्त निदेशक के माध्यम से यह कृषि निदेशक के पास इस फाइल को भेजा जाएगा. जिसके बाद वे 7 कार्य दिवस में इसे मंजूरी देंगे.
विभाग ने मांगी लाइसेंस फीस से कमाई की रिपोर्ट
खाद-बीज और कीटनाशक दवाओं के लाइसेंस फीस से पिछले 2 साल में होने वाली आय की पूरी रिपोर्ट मांगी गई है.
अधिक जानकारी के लिए आप https://dbtagriculture.bihar.gov.in/Licence/Default.aspx यहाँ विजिट करें.
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