अब सरकार गाड़ी और ड्राइवर की पहचान आसान बनाने के लिए नए बदलाव करने जा रही है.जिसके लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने संसद में एक समान ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) के नए नियमों को लागू करने के लिए जानकारी दी. उन्होंने ये भी बताया 1 अक्टूबर 2019 के बाद पूरे देश में जारी होने वाले ड्राइविंग लाइसेंस(Driving card) और पंजीकरण कार्ड (Registration card) एक समान कर दिए जाएंगे.
कैसे होंगे नए ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन कार्ड
ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License)
उन्होंने बताया कि नए ड्राइविंग लाइसेंस बिना चिप वाला लेमिनेटिड कोटेड (Laminated coated) या फिर स्मार्ट कार्ड(Smart Card) की तरह होंगे. इनमें एक उन्नत माइक्रोचिप(Micro-chip) होगी जिसमें क्विक रिस्पांस (क्यूआर) कोड और निकट संचार (एनएफसी) जैसे फीचर्स शामिल होंगे यानी एटीएम / क्रेडिट कार्ड में इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक मौजूद होगी.
पंजीकरण कार्ड (Registration card)
अगर हम पंजीकरण कार्डों (Registration card) की बात करें तो, केंद्र सरकार 1 अक्टूबर से वाहनों के पंजीकरण के साथ पेपरलेस(Paperless) भी हो जाएगा. नया पंजीकरण कार्ड नए ड्राइवर के लाइसेंस के समान सुविधाएं प्रदान करेगा और इसके मालिक के नाम को अन्य रजिस्ट्रार विवरणों के साथ सामने की ओर मुद्रित किया जाएगा. इसका माइक्रोचिप और क्यूआर कोड(QR Code) कार्ड के पीछे लगा होगा. इस क्यूआर कोड के जरिये केंद्र के ऑनलाइन डेटाबेस(Online Database) के अनुसार ड्राइवर या वाहन के बारे में पूरा रिकॉर्ड एक डिवाइस(Device) पर उपलब्ध हो जाएगा. इसके साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी के रंग में भी परिवर्तन किया जायेगा दोनों का रंग एक समान होगा. केंद्र सरकार द्वारा यह नया फॉर्मेट(Format) 1 अक्टूबर 2019 से पूरे देश में लागू कर दिया जायेगा.
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