1 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने संसद में अपना अंतरिम बजट पेश किया था. इस बजट में किसानों के लिए कई बड़े योजनाओं का ऐलान किया गया था जैसा की किसानों ने उम्मीद किया था. उन्ही योजनाओं में से एक योजना 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' योजना भी थी. इस योजना के तहत देश के छोटे और सीमांत किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर जमीन है. उनके बैंक खाते में सीधे 6 हजार रुपये सालाना देने का निर्णय लिया गया था. यह राशि किसानों के बैंक खाते में 3 किश्तों में भेजा जाएगा जिसका सीधा लाभ 12 करोड़ किसानों को होगा.
गौरतलब है कि 'पीएम किसान' योजना को लेकर पहले यह प्रावधान था कि अगर किसी किसान का आधार नंबर उसके बैंक अकाउंट से जुड़ा नहीं है उसे 'पीएम किसान' योजना का लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन अब किसी किसान का आधार नंबर उसके बैंक अकाउंट से जुड़ा नहीं है तो भी उसे 'पीएम किसान' योजना का लाभ मिलेगा. सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है. इससे पहले नियम बना था कि पहली किश्त ट्रांसफर होने के बाद उन्हीं किसानों को दूसरी किश्त मिलेगी जिनका बैंक अकाउंट आधार से जुड़ा होगा. इससे उन छोटे किसानों को फायदा होगा. जिन्होंने अब तक आधार को लिंक नहीं किया है.
दरअसल केंद्र सरकार ने गुरूवार को स्पष्ट किया कि 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' (पीएम-किसान) योजना के तहत छोटे एवं सीमांत किसानों को 1 अप्रैल को 2 हजार रुपए की दूसरी किस्त प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड को बैंक खाते से जोड़ने की आवश्यकता को विकल्प रखने का निर्णय किया गया है. सरकार ने हालांकि यह भी कहा है कि दूसरी किस्त पाने के लिए आधार कार्ड नंबर देनी होगी.
आपकी जानकारी के लिए बता दे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी. इसके तहत 1.01 करोड़ किसानों को 2 हजार रुपए की पहली किस्त जारी कर दी गयी थी. अब केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गुरुवार को मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि 'योजना के तहत 1 अप्रैल को किसानों को भेजी जाने वाली 2,000 रुपए की दूसरी किस्त प्राप्त करने के लिए बैंक खाते से आधार का जुड़ा होना जरूरी नहीं होगा.
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