जीएसटी काउंसिल को लेकर कल यानी शनिवार 17 दिसंबर 2022 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से GST को लेकर 48वीं बैठक की गई. जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई. इसमें पान मसाला-गुटखा और अन्य कई सामानों पर जीएसटी लगाने की बात कहीं गई.
इस बैठक के दौरान केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के अलावा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (विधानसभा युक्त) के वित्त मंत्रियों और वित्त मंत्रालय एवं राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारियों भी शामिल थे. तो आइए इस जीएसटी काउंसिल में किन सामानों पर कितना टैक्स लगा और किन पर नहीं लगा इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.
इन सामानों पर घटा GST टैक्स
आपको बता दें कि इस बैठक में मंत्रियों के समूह ने गुटखा-पान पर करीब 38 प्रतिशत ‘विशिष्ट कर आधारित शुल्क' लगाने का प्रस्ताव पेश किया. इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि इनकी बिक्री से सरकार के पास ज्यादा से ज्यादा राजस्व आएगा.
इस संदर्भ में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी काउंसिल की इस बैठक में हम समय की कमी के चलते तंबाकू और गुटखा पर GST टैक्स को लेकर बात नहीं कर पाएं और वहीं बैठक में शामिल राजस्व सचिव ने जीएसटी परिषद की इस मीटिंग में दालों के छिलके सहित दालों की भूसी और चुन्नी/चूरी, खांडा सहित सान्द्र पर कर की दर 5 प्रतिशत से शून्य करने का फैसला किया. इसके अलावा उन्होंने मोटर स्पिरिट (पेट्रोल) में मिलाने के लिए रिफाइनरियों को आपूर्ति किया गया इथाइल अल्कोहल में भी दर को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने फैसला किया है.
इस बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि मेंथा अरवेंसिस की आपूर्ति को रिवर्स चार्ज व्यवस्था के तहत शामिल किया जाए, जिस तरह से मेंथा ऑयल को शामिल किया गया है.
इस बैठक में जीएसटी परिषद ने धारा 132 के तहत कुछ अपराधियों को अपराध की श्रेणी से हटाने के साथ अभियोजन के लिए कर की राशि की आरंभिक सीमा बढ़ाने और जीएसटी में कंपाउंडिंग की राशि कम करने की भी सिफारिश की गई.
15 मुद्दों की जगह 8 पर लिया फैसला
इस मीटिंग में फैसले लेने के बाद वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि इस बैठक में करीब 15 अहम मुद्दों पर फैसला लिया जाना था, लेकिन समय कम होने की वजह से केवल 8 ही मुद्दों पर फैसला लिया गया. इसी के चलते पान मसाला और गुटखा व्यवसायों पर भी किसी तरह का कोई फैसला नहीं लिया जा सका.
लेकिन फिर भी मंत्रियों के समूह ने बैठक में पान मसाला, हुक्का, चिलम, चबाने वाले तंबाकू जैसे सामान पर करीब 38 प्रतिशत कर लगाने का प्रस्ताव पेश किया है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिलहाल इन पर अभी तक 28 प्रतिशत तक ही GST टैक्स लगता है.
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