1. Home
  2. ख़बरें

GST On Rent: किरायेदारों पर लगेगा 18% GST टैक्स, जानें इसके पीछे की पूरी सच्चाई

अगर आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पर किराए पर रहते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद खास है. जानें क्या आपको भी 18% GST टैक्स के साथ मकान का किराया देना होगा...

लोकेश निरवाल
किरायेदारों को अब देना होगा GST टैक्स !
किरायेदारों को अब देना होगा GST टैक्स !

जीएसटी का नाम सुनते ही आम लोगों को डर लगने लगता है कि कहीं इसका असर आम लोगों की जेब पर तो नहीं पड़ेगा. आपको बता दें कि जीएसटी को लेकर किराये पर रहने वाले लोगों के लिए एक खबर सामने आ रही है. 

दरअसल, अब किरायेदारों को भी जीएसटी चुकाना पड़ेगा. अगर आप किसी भी रेजिडेंशियल प्रोपर्टी पर किराये पर रहते हैं, तो आपके ऊपर सरकार का यह नियम लागू है. इस नियम के तहत आपको 18 प्रतिशत GST टैक्स के साथ किराया देना होगा.  यह खबर सोशल मीडिया पर बहुत ही तेजी से वायरल हो रही है. लेकिन इसके पीछे कितना सच है, तो आइए जानते हैं...

किराये के साथ अब जीएसटी (GST now with rent)

वायरल मैसेज के मुताबिक, अब से रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी (Residential property) में किराये पर रहने वाले लोगों के ऊपर 18 प्रतिशत तक का जीएसटी टैक्स लगेगा. यह मैसेज सोशल मीडिया के द्वारा लोगों तक पहुंच रहा है. बता दें कि इस मैसेज की PIB Fact Check ने इस वायरल खबर की जांच की तो यह पाया कि यह खबर पूरी तरह से गलत है. इस विषय पर सरकार ने भी अपना ब्यान जारी कर कहा है कि ऐसा कुछ सरकार ने जीएसटी के नियम में बदलाव (Changes in GST rules) नहीं किया है.

देखा जाए तो आए दिन सोशल मीडिया पर कुछ न कुछ ऐसी ही खबरें आती रहती है और लोग इसमें फसकर अपने आप को नुकसान में डाल लेते हैं. सरकार भी ऐसी फेक खबरों के खिलाफ कई तरह के सख्त कदम उठाती रहती है. ताकि जनता सुरक्षित रह सके. लेकिन फिर भी आपको थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है. किसी भी स्कीम या खबर पर यकीन करने से पहले उसे जुड़ी सभी जानकारी जरूरी जानें. 

कब देना होता है किराए के लिए टैक्स (When to pay tax for rent)

इस खबर को लेकर पीआईबी ट्वीट पर कहा कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पर GST के साथ किराया तभी योग्य होता है जब इसे किसी भी प्रॉपर्टी को कारोबार करने के लिए दिया जाता है. लोगों के रहने के लिए किसी भी तरह के जीएसटी टैक्स देने की जरूरत नहीं है.

ये भी पढ़ें: CCUS पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म इन इंडिया' पर नीति आयोग की रिपोर्ट, बढ़ेंगे रोजगार के अवसर

इस विषय पर एक्सपर्ट्स ने कहा कि अगर किसी सैलरीड व्यक्ति ने रेजिडेंशियल घर या फ्लैट लिया है, तो वह जीएसटी नियमों में नहीं आता है. बल्कि अगर कोई व्यक्ति संस्था या फिर कारोबार करने के लिए प्रॉपर्टी किराये पर लेता है, तो उस पर मालिक को किराए पर 18 प्रतिशत जीएसटी देना होगा. 

English Summary: GST On Rent 18% GST tax will be imposed on tenants! Know the whole truth behind it Published on: 01 December 2022, 05:14 PM IST

Like this article?

Hey! I am लोकेश निरवाल . Did you liked this article and have suggestions to improve this article? Mail me your suggestions and feedback.

Share your comments

हमारे न्यूज़लेटर की सदस्यता लें. कृषि से संबंधित देशभर की सभी लेटेस्ट ख़बरें मेल पर पढ़ने के लिए हमारे न्यूज़लेटर की सदस्यता लें.

Subscribe Newsletters

Latest feeds

More News