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Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana में किसानों को कृषि यंत्रों के लिए 90 प्रतिशत तक सब्सिडी, यहां जानें योजना के बारे में

किसानों को खेती करने के लिए सबसे बड़ी परेशानी सिंचाई को लेकर सामने आती है. इस परेशानी का हल निकालने के लिए सरकार ने Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana की शुरुआत की है.

लोकेश निरवाल
लोकेश निरवाल
Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana
Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana

देश के किसान भाइयों के लिए भारत सरकार समय-समय पर कई बेहतरीन योजनाएं बनाती रहती है. ताकि किसानों को खेती व अन्य कई जरूरी कार्यों को लिए परेशानी का सामना ना करना पड़े. इसी क्रम में सरकार ने किसानों के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) बनाई है. जिसमें किसानों को खेती करने के लिए कृषि यंत्रों (Agricultural machinery) पर अच्छी सब्सिडी दी जाती है.

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

गर्मी के लगातार बढ़ते तापमान के कारण फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए पानी की अधिक मात्रा की आवश्यकता पड़ती है. लेकिन गिरते जल स्तर के कारण किसानों को खेती करने में बहुत सी मुश्किलों को सामना करना पड़ रहा है. बता दें कि, पानी की परेशानी को हल करने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana) की शुरुआत की है. किसानों को इस योजना के माध्यम से फसलों की सिंचाई करने के लिए कृषि उपकरणों (farm equipment) पर बेहतर सब्सिडी दी जाती है.

कृषि सिंचाई यंत्रों पर 90 प्रतिशत तक सब्सिडी

सरकार की इस योजना में अलग-अलग राज्यों के किसानों को विभिन्न सब्सिडी दी जाती है. देखा जाए तो बिहार और उत्तर प्रदेश के किसानों को इस योजना के द्वारा कृषि यंत्रों (Agricultural machinery) पर 90 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाती है और वहीं सीमांत किसानों को 80 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाती है. छत्तीसगढ़ राज्य के किसानों को यह सब्सिडी 75 प्रतिशत तक दी जाती है. जिसमें किसानों को ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई यंत्र उपलब्ध करवाए जाते हैं.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, इस योजना में ड्रिप सिंचाई के लिए लगभग 26 लाख रुपए तक तय किए गए हैं और वहीं स्प्रिंकलर सिंचाई यंत्र के लिए करीब 55 लाख रुपए तक अनुदान निर्धारित किया गया है. इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत किसानों को 12 प्रतिशत तक GST भी देना होता है.

ऐसे दिया जाता है किसानों को लाभ

इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान भाइयों के पास अपनी खुद की भूमि व जल स्रोत उपलब्ध होने चाहिए.

इसके बाद ही वह अपने नजदीकी सहकारी समिति के सद्यों, सेल्फ हेल्प ग्रुप, इनकापॉरिटेड कम्पनीज, पंचायती राज संस्थाओं, गैर सरकारी संस्थाओं और कृषि विभाग में आवेदन कर सकते हैं. वह किसान भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, जिन्होंने खेती व बागवानी करने के लिए जमीन को कम से कम 7 साल के लिए लीज पर ली हो.

English Summary: Under Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana, up to 90 percent subsidy to farmers for agricultural machinery Published on: 21 May 2022, 04:07 IST

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