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बागवानी कर रहे हैं, तो जल्द उठाएं 50 से 90 प्रतिशत तक की सब्सिडी का लाभ, ये रही आवेदन प्रक्रिया

बिहार सरकार ने बागवानी को बढ़ावा देने के लिए एक अहम पहल की है. राज्य सरकार ने मोतिहारी जिले में बागवानी करने वाले किसानों को सब्सिडी देने का ऐलान किया है. राज्य में बागवानी करने वाले किसानों को मुख्यमंत्री बागवानी मिशन के तहत सब्सिडी का लाभ मिलेगा. इसके तहत विभिन्न योजनाओं का लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है.

कंचन मौर्य
कंचन मौर्य

बिहार सरकार ने बागवानी को बढ़ावा देने के लिए एक अहम पहल की है. राज्य सरकार ने मोतिहारी जिले में बागवानी करने वाले किसानों को सब्सिडी देने का ऐलान किया है. राज्य में बागवानी करने वाले किसानों को मुख्यमंत्री बागवानी मिशन के तहत सब्सिडी का लाभ मिलेगा.  इसके तहत विभिन्न योजनाओं का लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है. खास बात यह है कि सामान्य जाति और अनुसूचित जाति के किसानों को अलग-अलग सब्सिडी देने का प्रावधान  है. आइए आपको बताते हैं कि आप किस तरह इस सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं.

इन पर मिलेगी सब्सिडी

किसानों को मुख्यमंत्री बागवानी मिशन के तहत मशरूम,  सुगंधित पौधों की खेती, फूलों की खेती, मधुमक्खी बाक्स, मधुमक्खी कॉलोनी, प्लास्टिक कैरेट और प्लास्टिक ट्यूनेल्स आदि पर सब्सिडी देने की व्यवस्था की गई है. जो सामान्य जाति के किसानों हैं उन्हें 70 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाएगी. इसके साथ ही अनुसूचित जाति-जनजाति के किसानों को अधिकतम 90 प्रतिशत तक की सब्सिडी मिलेगी.

कितनी मिलेगी सब्सिडी?

फूल की खेती पर 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाएगी. अगर फूल की खेती में प्रति हेक्टेयर 40 हजार रुपए की लागत आती है, तो किसानों को 20 हजार रुपए तक की सब्सिडी मिल जाएगी. किसान 1 हेक्टेयर में करीब 36 हजार फूल के पौधे लगा सकते हैं.  

मधुमक्खी पालन को लेकर बॉक्स पर 75 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाएगी. किसानों को हर बॉक्स पर खर्च होने वाले 4 हजार रुपए में से 3 हजार रुपए तक की सब्सिडी मिल जाएगी.

अगर सुगंधित पौधों की खेती में 40 हजार रुपए की लागत आती है, तो राज्य सरकार 20 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से सब्सिडी देगी.

इसके अलावा किसानों को प्लास्टिक कैरेट पर भी सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है. किसान वर्जन मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना के तहत चयनित फसलों की खेती पर सब्सिडी ले सकते हैं. 

सब्सिडी लेने की क्या है प्रक्रिया?

इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को प्रखंड उद्यान कार्यालय या जिला उद्यान कार्यालय में संपर्क करना होगा. ध्यान रहे कि किसानों को चयनित योजनाओं का लाभ उठाने के लिए डीबीटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत है.  इसके लिए किसान प्रखंड उद्यान कार्यालय या जिला उद्यान विभाग में आवेदन कर सकते है। किसानों को योजनाओं का लाभ पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर दिया जा रहा है.

English Summary: Subsidy will be given for horticulture under Chief Minister Horticulture Mission Published on: 01 December 2020, 11:20 IST

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