देशभर के किसानों को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PM Agricultural Irrigation Scheme) के तहत सिंचाई संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं. इस योजना के तहत सिंचाई यंत्र, तालाब निर्माण और डिग्गी निर्माण आदि के लिए सब्सिडी दी जाती है.
इसी कड़ी में राजस्थान सरकार द्वारा डिग्गी योजना (Diggy Scheme) चलाई जा रही है. इस योजना के तहत किसानों को डिग्गी निर्माण करने पर सब्सिडी दी जा रही है.
जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना के तहत अभी तक राज्य के किसानों को डिग्गी निर्माण की सब्सिडी नहीं मिल पाई है. बताया जा रहा है कि डिग्गी योजना (Diggy Scheme) के तहत केंद्र सरकार द्वारा सब्सिडी का अंश नहीं दिया गया, इसलिए वर्ष 2018-19 का भुगतान रुका हुआ था. इस भुगतान को अब राज्य सरकार किसानों को देने वाली है.
इन जिलों के किसानों को मिलेगा लाभ (Farmers of these districts will get benefit)
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कृषि मंत्री लालचंद कटारिया की मानें, तो इस योजना के तहत गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर जिलों के 4 हजार 21 किसानों को 92 करोड़ 19 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा.
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गंगानगर जिले के 2 हजार 242 किसानों को 44 करोड़ 42 लाख रुपए
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हनुमानगढ़ जिले के 324 किसानों को 6 करोड़ 46 लाख
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बीकानेर जिले के इंदिरा गांधी नहर परियोजना (आईजीएनपी) क्षेत्र के 1 हजार किसानों को 32 करोड़ 60 लाख रुपए
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इसके अलावा नॉन-आईजीएनपी क्षेत्र के 454 किसानों को 8 करोड़ 70 लाख रुपए की सब्सिडी सीधे खातों में हस्तांतरित की जाएगी.
क्या है डिग्गी योजना? ( What is Diggy Scheme?)
किसानों के लिए खेती में सिंचाई हेतु पर्याप्त पानी की व्यवस्था के राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार द्वारा डिग्गी योजना चलाई जा रही है. इस योजना के तहत किसानों को सब्सिडी प्रदान की जाती है. इसकी मदद से किसान जल संचय के लिए डिग्गी का निर्माण करा सकते हैं.
क्या है डिग्गी (What is Diggy)
किसानों के खेत के अंदर पानी जमा करने के लिए एक बड़ा गढ्डा खोदा जाता है, जिसे डिग्गी कहा जाता है. अगर इसे कंक्रीट से बनाया जाए, तो यह पक्की डिग्गी कहलाता है. अगर प्लास्टिक चादर बिछाकर कच्चे गड्डे में पानी भर दिया जाए, तो उसे कच्ची डिग्गी कहा जाता है.
डिग्गी निर्माण के तहत सब्सिडी (Subsidy Under Diggy Scheme)
राज्य के 1 हेक्टेयर या उससे अधिक भूमि के स्वामित्व वाले किसानों को न्यूनतम 4 लाख और इससे अधिक क्षमता की पक्की डिग्गी बनाने के लिए लागत का 50 प्रतिशत यानी 350 रुपए प्रति घनमीटर के अनुसार सब्सिडी प्रदान की जाएगी.
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किसानों को 25 प्रतिशत टाप-अप राशि भी दी जाती है, जबकि कच्ची डिग्गी बनाने के लिए 50 प्रतिशत या 100 रुपए प्रति घन मीटर के अनुसार सब्सिडी दी जा रही है.
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यह राशि अधिकतम 2 लाख रुपए तक है.
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सब्सिडी में राज्य और केंद्र, दोनों सरकार की हिस्सेदारी रहती है.
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केंद्र सरकार द्वारा सब्सिडी राशि का 60 प्रतिशत और 40 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है.
डिग्गी योजना के लिए पात्रता (Eligibility for Diggy Scheme)
इस योजना का लाभ राजस्थान का कोई भी किसान उठा सकता है. किसान के पास कम से कम 1 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए.
डिग्गी योजना के तहत ज़रूरी दस्तावेज (Documents Required Under Diggy Scheme)
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भामाशाह कार्ड
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आधार कार्ड
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बैंक डायरी
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भूमि प्रमाण पत्र
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जमा बंदी नकल (पटवारी देगा)
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भू नक्सा (पटवारी देगा)
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भूमि प्रमाण पत्र (पटवारी देगा)
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पासपोर्ट साइज फोटो
डिग्गी योजना के तहत कहां करें आवेदन? (Where to Apply Under Diggy Scheme?)
डिग्गी निर्माण के लिए सब्सिडी प्राप्त करने हेतु आवेदन राज्य सरकार के ऑनलाइन पोर्टल ई-मित्र http://emitra.rajasthan.gov.in/content/emitra/en/home.html से करना होगा.
डिग्गी योजना के तहत ऑफलाइन आवेदन (Offline Application Under Diggy Scheme)
किसान सभी दस्तावेजों के साथ नजदीकी नागरिक सेवा केन्द्र/ई-मित्र केंद्र पर जाकर आवेदन करा सकते हैं. इसके बाद एक रसीद दी जाएगी, जिसे संभाल कर रखना होगा.
डिग्गी योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन (Online Application Under Digg yScheme)
अगर आप इस योजना के लिए खुद आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरकर दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करना होगा. आइए आपको इसकी पूरी प्रक्रिया बताते हैं.
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सबसे पहले आपको ई मित्र पर ही पंजीकरण करना है.
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यहां आपको डिग्गी के लिए सब्सिडी का विकल्प मिल जाएगा.
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अब फार्म भरने के लिए अपना आधार नंबर या भामाशाह नंबर डालना होगा.
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इसके बाद पूरा फार्म सामने आ जाएगा.
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इस फार्म को सावधानी से भर दें, साथ ही दस्तावेज़ अपलोड करके सबमिट कर दें.
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अब आवेदन कि रसीद भी डाउनलोड कर लें.
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ध्यान रहे कि आवेदक मूल दस्तावेजों को स्वयं या डाक के जरिए संबंधित कृषि विभाग के कार्यालय में भिजवाएगा, जिसकी प्राप्ति रसीद विभाग के कार्यालय द्वारा दी जाएगी.
डिग्गी योजना की समय सीमा (Diggy Scheme Deadline)
इस योजना की समय सीमा 30 दिन तय की गई है. अगर आपका चयन सब्सिडी के लिए होता है, तो आपकी भूमि के निरक्षण पर जिम्मेदार अधिकारी खुद आएंगे और आपकी सब्सिडी मंजूर की जाएगी.
संपर्क सूत्र (Contact Person)
डिग्गी योजना (Diggy Scheme) से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप ग्राम पंचायत स्तर पर कृषि पर्यवेक्षक से संपर्क कर सकते हैं. इसके साथ ही पंचायत समिति स्तर पर सहायक कृषि अधिकारी व उप जिला स्तर पर सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) व उद्यान कृषि अधिकारी एवं जिला स्तर पर उप निदेशक कृषि (विस्तार)/उपनिदेशक उद्यान से संपर्क कर सकते हैं.
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