1. Home
  2. सरकारी योजनाएं

कृषि उपकरणों की खरीद पर 40 से 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी, हर वर्ग के किसान ऐसे उठाएं लाभ

केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए समय-समय पर तमाम योजनाएं लागू करती है. इनके तहत किसानों को कृषि उपकरणों की खरीद पर श्रेणी के अनुसार सब्सिडी प्रदान की जाती है. इसी कड़ी में हरियाणा सरकार की तरफ से खरीफ सीजन के कृषि उपकरणों पर 40 से 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जा रही है. राज्य सरकार की इस योजना से किसानों को खरीफ फसलों की बुवाई में काफी मदद मिल पाएगी. बता दें कि किसानों को खेती में भिन्न-भिन्न कार्यों में कई तरह के उपकरणों का उपयोग करना पड़ता है, जिसे कृषि उपकरण (Agricultural Machinary) कहते हैं.

कंचन मौर्य
कंचन मौर्य
Agricultural machinery

केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए समय-समय पर तमाम योजनाएं लागू करती है. इनके तहत किसानों को कृषि उपकरणों की खरीद पर श्रेणी के अनुसार सब्सिडी प्रदान की जाती है. इसी कड़ी में हरियाणा सरकार की तरफ से खरीफ सीजन के कृषि उपकरणों पर 40 से 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जा रही है. राज्य सरकार की इस योजना से किसानों को खरीफ फसलों की बुवाई में काफी मदद मिल पाएगी. बता दें कि किसानों को खेती में भिन्न-भिन्न कार्यों में कई तरह के उपकरणों का उपयोग करना पड़ता है, जिसे कृषि उपकरण (Agricultural Machinary) कहते हैं. इनके उपयोग से खेतों की जुताई, बुवाई, खाद और कीटनाशक का छिड़काव, सिंचाई, फसलों की सुरक्षा, फसल कटाई, तुड़ाई, ढुलाई आदि करना आसान हो जाता है.

कृषि उपकरणों पर सब्सिडी

हरियाणा सरकार द्वारा खरीफ सीजन के कृषि उपकरणों पर 40 से 50  प्रतिशत तक की सब्सिडी दे रही है. बता दें कि अनुसूचित जाति, लघु किसान, सीमान्त किसान औऱ महिला किसानों को 50 प्रतिशत की सब्सिडी दी जा रही है. इसके साथ ही बड़े किसानों को 40 प्रतिशत या अधिकतम तय सीमा तक सब्सिडी प्रदान की जा रही है.

इन कृषि उपकरणों पर मिल रही सब्सिडी

कृषि विभाग द्वारा साल 2020-21 में खरीफ फसलों की बुवाई के लिए न्यूमेटिक प्लांटर, मल्टी त्रसॅप मेज प्लांटर, रेज्ड बैड प्लांटर (मेज) आदि कृषि उपकरणों पर सब्सिडी दी जा रही है. किसान इस सब्सिडी का लाभ पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर ले सकते हैं.

पात्रता

  • आवेदक को हरियाणा का निवासी होना चाहिए.

  • आवेदक के नाम कृषि भूमि होनी चाहिए.

  • अनुसूचित जाति, लघु किसान, सीमान्त किसान औऱ महिला किसानों को 50 प्रतिशत की सब्सिडी दी जा रही है.

  • इसके साथ ही बड़े किसानों को 40 प्रतिशत या अधिकतम तय सीमा तक सब्सिडी प्रदान की जा रही है.

  • पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर योग्यता तय करके सब्सिडी दी जाएगी.

  • खरीफ फसलों की बुवाई में उपयोग होने वाले कृषि उपकरणों पर सब्सिडी दी जाएगी.

ज़रूरी दस्तावेज़

  • आवेदन प्रार्थना पत्र

  • आधार कार्ड

  • पैन कार्ड

  • ट्रैक्टर की आरसी

  • बैंक पासबुक की कॉपी

  • जमीन की रिपोर्ट

  • हलफनामा जमा करवाना होगा.

अन्य जानकारी

कृषि उपकरणों पर सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए सीधे कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि इसका लाभ पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर दिया जा रहा है. इसके अलावा किसान मेरा पानी-मेरी विरासत योजना के तहत 30 जून 2020 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

English Summary: Government of haryana giving 40 to 50 percent subsidy on purchase of agricultural equipment Published on: 25 June 2020, 04:51 IST

Like this article?

Hey! I am कंचन मौर्य. Did you liked this article and have suggestions to improve this article? Mail me your suggestions and feedback.

Share your comments

हमारे न्यूज़लेटर की सदस्यता लें. कृषि से संबंधित देशभर की सभी लेटेस्ट ख़बरें मेल पर पढ़ने के लिए हमारे न्यूज़लेटर की सदस्यता लें.

Subscribe Newsletters

Latest feeds

More News