देश में खेती का रकबा बढ़ पाए, इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा तमाम प्रयास किए जा रहे हैं. इसके साथ ही केंद्र औऱ राज्य सरकार की तरफ से कई सिंचाई योजनाएं (Irrigation Scheme) भी चलाई जा रही हैं. इतना ही नहीं, किसानों को सरकारी योजनाओं के तहत सिंचाई संसाधन व यंत्र सब्सिडी भी प्रदान की जाती है.
इसी कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार सतही जल, भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने के लिए तालाबों व नहरों का निर्माण कार्य करवा रही है. इसके अलावा राज्य सरकार की तरफ से किसानों को अपने खेत पर जल संचय के लिए तालाब का निर्माण करवाने पर सब्सिडी प्रदान की जा रही है. किसानों को इस सब्सिडी की सुविधा बलराम ताल योजना (Balram Tal Scheme) के तहत मिल रही है. आइए किसान भाईयों को बलराम ताल योजना (Balram Tal Scheme) के संबंध में पूरी जानकारी देते हैं.
पीएम सिंचाई योजना का एक घटक बलराम ताल योजना (Balram Tal Scheme, a component of the PM Sinchai Yojana)
आपको बता दें कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के कई घटक है, जिनमें तालाब निर्माण भी एक है. मध्यप्रदेश राज्य सरकार द्वारा पहले से चल रही बलराम ताल योजना (Balram Tal Scheme) को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत शामिल किया गया है. इसके साथ ही राज्य के किसानों से बलराम ताल योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं. बलराम ताल योजना (Balram Tal Scheme) को कृषि के समग्र विकास के लिए, सतही व भूमिगत जल की उपलब्धता को समृद्ध करने की आवश्यकता की पूर्ति के लिए संचालित किया जा रहा है.
किन किसानों को मिलेगा योजना का लाभ (Which farmers will get the benefit of the scheme)
जिन किसानों के खेतों में पहले से स्प्रिंकलर या ड्रिप इरिगेशन यंत्र लगे हैं, उन्हीं किसानों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा.
बलराम ताल योजना के तहत सब्सिडी (Subsidy under Balram Tal Scheme)
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इस योजना में सामान्य किसानों को अपने खेतों में बलराम ताल निर्माण के लिए स्वीकृत लागत की 40 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाएगी. किसान को अधिकतम 80 हजार रुपए के अतिरिक्त लगने वाली राशि का व्यय स्वयं वहन करना होगा.
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इसी तरह लघु सीमान्त किसानों को स्वीकृत लागत के अनुसार प्रावधानित सब्सिडी का 50 प्रतिशत अधिकतम राशि 80 हजार रुपए के अतिरिक्त लगने वाले व्यय का वहन स्वयं करना होगा.
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इसके अलावा अनुसूचित जाति/जनजाति के किसानों को स्वीकृत लागत के अनुसार प्रावधानित सब्सिडी 75 प्रतिशत अधिकतम राशि 1 लाख रुपए के अतिरिक्त लगने वाले व्यय का वहन स्वयं करना होगा.
बलराम ताल योजना आवेदन के लिए पात्रता (Eligibility for Balaram Taal Scheme Application)
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ताल निर्माण के लिए स्वयं की भूमि होना आवश्यक है.
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इस योजना के तहत पट्टे की भूमि जिस पर किसान काबिज न हो अथवा अतिक्रमित भूमि पर निर्माण कार्य स्वीकृत नहीं किए जाएंगे.
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राज्य में विभाग द्वारा संचालित किसी भी योजना के जरिए ड्रिप या स्प्रिंकलर सेट की स्थापना की गई हो और वह वर्तमान में चालू हो.
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इसका सत्यापन भूमि संरक्षण सर्वे अधिकारी द्वारा होगा.
बलराम ताल योजना के आवेदन की अंतिम तारीख (Last date for application of Balram Tal Scheme)
बलराम ताल योजना के तहत 11 फरवरी 2021 तक पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए किसान भाइयों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा.
बलराम ताल योजना के आवेदन की प्रक्रिया (Procedure for application of Balram Tal Scheme)
इस योजना के लिए किसान भाई https://dbt.mpdage.org/Agri_Index.aspx पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. इसके साथ ही ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा किसान भाई एमपी ऑनलाइन या किसी इंटरनेट कैफे से जाकर भी आवेदन कर सकते हैं. अगर किसी को इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए, तो वह जिला कृषि विभाग में भी संपर्क कर सकते हैं.
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