साल 2020 की गिनती इतिहास में खराब वर्षों में होगी, क्योंकि इस साल की शुरूआत से ही कोरोना वाइरस (Coronavirus) यानी कोविड-19 (Covid-19) की वजह से देश और दुनिया परेशान है. इसके चलते भारत में ना केवल हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई, बल्कि इसकी वजह से ना जाने कितने लोग बेरोजगार भी हो गए. भारत की मोदी सरकार (Modi Government) ने कोरोना काल में किस तरह बेरोजगार लोगों (Unemployed) की मदद की, ये जानना बेहद जरूरी है.
आपको बता दें कि भारत (India) में कोरोना काल में प्राइवेट सेक्टर यानी आर्गनाइज्ड सेक्टर में बहुत से लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है. अगर आप भी ऐसे लोगों में शामिल हैं तो बेरोजगारी की वजह से बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है. अगर आपकी कंपनी हर महीने आपके वेतन से PF/ESI काटती है तो आप इसका लाभ अपने बुरे समय में ले सकते हैं. इस योजना की मुख्य शर्त है कि लाभ लेने के लिए आपका नाम का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए.
नौकरी जाने पर इस योजना का लाभ उठाए
ये तो सभी जानते हैं कि कोरोना काल में बहुत से लोग नौकरी (Job) जाने की वजह से परेशान है. सरकार ऐसे लोगों की मदद करने के लिए कई योजनाएं चला रही है. ऐसे में एक योजना बेरोजगारों के लिए है, जिसके जरिए केंद्रीय श्रम मंत्रालय की ओर से 16 करोड़ से ज्यादा की धनराशि बांटी जा चुकी है. इस योजना का नाम अटल बीमित कल्याण योजना है. इसे अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (ABVKY) भी कहते हैं.
ABVKY: क्या है अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना?
इस योजना के तहत रोजगार खोने वाले कर्मचारियों को सरकार आर्थिक मदद देती है. लेकिन अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का लाभ उन लोगों को मिलता है जिनका नाम ESI स्कीम में रजिस्टर है, यानी उनकी सेलरी में से हर महीने ESI अंशदान कटता रहा हो. इस स्कीम के तहत नौकरी छूटने के बाद सरकार की तरफ से अधिकतम 90 दिन यानी 3 महीने तक आर्थिक राहत दी जाएगी. आपको बता दें कि योजना के जरिए अब तक लगभग 36 हजार लोग आवेदन कर चुके हैं, और 16 हजार लोगों को सरकार 16 करोड़ रुपए बांट भी चुकी है.
31 दिसंबर से पहले नौकरी गंवाने वालों को मिलेगा फायदा
आपको बता दें कि पहले इस योजना (Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojana) को 31 दिसंबर, 2020 तक बढ़ाया गया था, लेकिन अच्छी बात ये है कि अब इसका लाभ 30 जून, 2021 तक ले सकते हैं. जिन लोगों ने 31 दिसंबर से पहले नौकरी गंवाई है उन्हें सरकार आर्थिक मदद देगी.
किन लोगों को नहीं मिलेगा लाभ?
अटल बीमित कल्याण योजना तहत कुछ लोगों को लाभ नहीं मिलेगा. जिन लोगों को लाभ नहीं मिलेगा उनकी बात करें तो जो लोग ESIC से बीमित ना हो, जिन्हें गलत व्यवहार की वजह से कंपनी से निकाला गया हो, यानी कोरोना के चलते उसकी नौकरी ना गई हो, जिसके ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा हो और जो शख्स रिटायरमेंट की तारीख से पहले रिटायर हो गया हो यानी जिसने VRS लिया हो.
Conditions: स्कीम का लाभ लेने के लिए शर्तें
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योजना का लाभ लेने के लिए नौकरी जाने के 30 दिन के अंदर क्लेम करना होगा.
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बीमित व्यक्ति ने नौकरी जाने से पहले कम से कम 2 साल नौकरी की हो.
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अंशदान की अवधि में कम से कम 78 दिन PF या ESI कटा हो.
स्कीम के लिए कैसे करें आवेदन? (How to apply)
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सबसे पहले आपको कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ESIC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.
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इसके बाद आपके सामने होम पेज खुलेगा, अब होम पेज पर सर्विस के टैब पर क्लिक करें.
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इसके बाद ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिंक पर क्लिक करना होगा.
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फिर आपके सामने एक निर्देश खुलेगा, जिसे पढ़ने के बाद आपको प्रोसीड (Proseed) के बटन पर क्लिक करना है.
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इसके बाद ग्रीवेंस (Grievance) के टैब पर क्लिक करना होगा.
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अब लॉज पब्लिक ग्रीवेंस के लिंक पर क्लिक करें.
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अगर आप पहले से पोर्टल (Portal) पर रजिस्टर्ड हैं, तो आपको लॉगइन (Login) करना होगा, अगर आप पहले से रजिस्टर (Register) नहीं हैं तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा.
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अब आपके सामने ग्रीवेंस फॉर्म खुलकर आएगा.
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इस फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी ध्यान पूर्वक भरें और सबमिट के बटन पर क्लिक कर दें.
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