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फलों की बागवानी पर मिलेगी 40 से 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी, जानिए आवेदन की तारीख और प्रक्रिया

भारत से मानसून की विदाई का अंतिम माह चल रहा है. इस दौरान फलों के पौधे लगाना काफी अच्छा माना जाता है, इसलिए यदि आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं और बागवानी करना चाहते हैं, तो राज्य सरकार द्वारा एक खास योजना चलाई जा रही है.

कंचन मौर्य
कंचन मौर्य
Horticulture
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भारत से मानसून की विदाई का अंतिम माह चल रहा है. इस दौरान फलों के पौधे लगाना काफी अच्छा माना जाता है, इसलिए यदि आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं और बागवानी करना चाहते हैं, तो राज्य सरकार द्वारा एक खास योजना चलाई जा रही है.

किसानों को इस योजना के तहत फलों की बागवानी पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी. आप इस योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए इस लेख को अंत तक जरूर पढ़िए.

फल क्षेत्र विस्तार योजना  (Phal Kshetra Vistar Yojana)

मध्य प्रदेश सरकार के उद्यानिकी विभाग द्वारा फलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए फल क्षेत्र विस्तार योजना (Phal Kshetra Vistar Yojana) चलाई जा रही है. इस योजना के तहत किसानों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं. एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के तहत विभिन्न फलों की बागवानी के लिए अलग-अलग जिलों का चयन किया गया है. इसके आधार पर उद्यानिकी विभाग ने अलग-अलग फलों की बागवानी के लिए चयनित जिलों के किसानों से आवेदन मांगे हैं.

जानकारी के लिए बता दें कि मध्य प्रदेश के किसानों को फल क्षेत्र विस्तार योजना (Phal Kshetra Vistar Yojana) के तहत सीताफल, संतरा, आम, अमरुद, नींबू, केला जैसे फलों की बागवानी करने के लिए 40 से 50 प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान की जाएगी.

इस सब्सिडी का लाभ 3 वर्षों में 60:20:20 के अनुपात में दिया जाएगा. इसमें सामान्य दूरी पर बागवानी पर किसानों को 40 से 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी. इसके साथ ही उच्च घनत्व एवं अति उच्च घनत्व (ड्रिप रहित) पर फलों की बागवानी पर 40 प्रतिशत की सब्सिडी मिलेगी.

किन जिलों के किसानों को मिलेगी सब्सिडी (Subsidy on fruit horticulture)

मध्य प्रदेश के अलीराजपुर, धार, सिवनी, आगर–मालवा, राजगढ़, अनूपपुर, बैतूल, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, भोपाल, होशंगाबाद एवं सीहोर जिले के किसान सीताफल (ग्राफ्टेड), संतरा (ग्राफ्टेड/ टिशू कल्चर), आम (ग्राफ्टेड), अमरुद (ग्राफ्टेड/टिशू कल्चर) के लिए आवेदन कर सकते हैं.

वहीं, अमरुद (उच्च घनत्व ड्रिप रहित) के लिए श्योपुर जिले के सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसान आवेदन कर सकते हैं.

इसके अलावा नींबू (उच्च घनत्व ड्रिप रहित), केला (उच्च घनत्व ड्रिप रहित) के लिए विदिशा जिले के सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसान आवेदन कर सकते हैं.

सब्सिडी के लिए आवेदन की तारीख (Which districts' farmers will get subsidy)

ऊपर दिए हुए जिलों के किसान फलों की बागवानी के लिए 15 सितंबर से सुबह 11.00 बजे से ऑनलाइन आवेदन करना प्रारंभ कर सकते हैं.

कहां से मिलेंगे फलों के पौधे? (Where can I find fruit plants?)

  • किसान भाई ग्राफ्टेड आम व अमरुद के पौधे विभागीय नर्सरियों से ले सकते हैं.

  • जिन किस्मों के पौधे विभाग की रोपणियों में उपलब्ध नहीं हैं, उनकी व्यवस्था विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त रोपणियों से करवाई जाएगी.

  • इसके अलावा टिशू कल्चर लेब में उत्पादित संतरे और अमरुद के पौधे प्राप्त करके किसान भाई उनका रोपण कर सकेंगे.

सब्सिडी के लिए आवेदन प्रक्रिया  (Application process for subsidy)

मध्यप्रदेश में उद्यानिकी विभाग से संचालित सभी योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है. इच्छुक किसान जो योजना का लाभ लेना चाहते हैं, वे अपना पंजीयन उद्यानिकी विभाग मध्यप्रदेश फार्मर्स सब्सिडी ट्रैकिंग सिस्टम https://mpfsts.mp.gov.in/mphd/#/ पर कर सकते हैं.

किसान भाई अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए उद्यानिकी विभाग मध्यप्रदेश की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं. इसके अलावा विकासखंड स्तर पर कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं.  

(खेती की अधिक जानकारी के लिए आप कृषि जागरण की हिन्दी वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं.)

English Summary: 40 to 50 percent subsidy on fruit horticulture Published on: 15 September 2021, 04:41 IST

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