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Jharkhand Lakshmi Ladli Yojana: बेटी के जन्म पर पढ़ाई और विवाह के लिए सरकार करेगी मदद, जानिए आवेदन की प्रक्रिया!

समाज में बेटियों को लेकर नकारात्मक सोच, उनकी कम होती संख्या, शिक्षा की कमजोर स्थिति और जल्दी शादी करने देने वाली जैसी समस्याओं का निराकरण करना बहुत जरूरी है.

कंचन मौर्य
कंचन मौर्य
Jharkhand Lakshmi Ladli Yojana
Jharkhand Lakshmi Ladli Yojana

समाज में बेटियों को लेकर नकारात्मक सोच, उनकी कम होती संख्या, शिक्षा की कमजोर स्थिति और जल्दी शादी करने देने वाली जैसी समस्याओं का निराकरण करना बहुत जरूरी है. इस समस्या के निराकरण के लिए झारखंड सरकार द्वारा एक ऐसा योजना चलाई जा रही है, जो बेटियों को सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण दिलाने में मदद करती है. 

हम झारखंड लक्ष्मी लाडली योजना (Jharkhand Lakshmi Ladli Yojana) की बात कर रहे हैं. ये एक ऐसी योजना है. आइए आपको बताते हैं कि झारखंड लक्ष्मी लाडली योजना का लाभ पाने के लिए क्या करना होगा?

झारखंड लक्ष्मी लाडली योजना  (Jharkhand Lakshmi Ladli Yojana)

झारखण्ड समाज कल्याण व महिला बाल विकास विभाग द्वारा लड़कियों को सामाजिक और आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए झारखंड लक्ष्मी लाडली योजना  (Jharkhand Lakshmi Ladli Yojana) लागू की गई है. इस योजना को 15 नवम्बर 2011 से चलाया जा रहा है. इसके तहत लड़कियों के जन्म से लेकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने तक और शादी के लिए धन राशि प्रदान की जाती है.

झारखंड लक्ष्मी लाडली योजना के लाभ (Benefits of Jharkhand Laxmi Ladli Yojana)

इस योजना में आवेदन करने वाले परिवारों की बेटियों को मिलने वाले लाभ कुछ इस प्रकार हैं.

  • पोस्ट ऑफिस में बेटी के नाम एक बचत खाता खुलवाया जाता है.

  • राज्य सरकार हर साल बेटी के जन्म से लेकर 5 वर्ष की आयु तक 6000 रुपए निवेश करती है.

  • बच्ची के 6वीं की पढाई के लिए दाखिला लेने पर 2000 रुपए मिलते हैं.

  • बेटी के 9वीं कक्षा में आने पर 4000 रुपए प्रदान किए जाते हैं.

  • इसके बाद 11वीं कक्षा में आने पर 7500 रुपए मिलते हैं.

  • फिर इंटरमीडिएट की पढ़ाई के दौरान हर माह 200 रुपए छात्रवृत्ति मिलती है.

  • इंटरमीडिएट पास करने व 18 साल के बाद शादी करने के लिए 1 लाख 8 हजार 600 रुपए मिलते हैं.

  • इस योजना के तहत अति कुपोषित और निसहाय बच्चों की बेहतर स्वास्थ्य हेतु देखभाल की जाती है.

झारखंड लक्ष्मी लाडली योजना का उद्देश्य (Objective of Jharkhand Laxmi Ladli Yojana)

झारखण्ड सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि इस योजना के जरिए लड़कीयों और लड़कों में असमानता की सोंच को ख़त्म किया जाए. इसके साथ ही दलित, वंचित और बेसहारा लड़कियों की पढ़ाई-लिखाई, अच्छे स्वास्थ्य और बेहतर भविष्य पर काम किया जाए.

झारखंड लक्ष्मी लाडली योजना की पात्रता (Eligibility of Jharkhand Laxmi Ladli Yojana)

झारखण्ड में लक्ष्मी लाडली योजना का लाभ केवल गरीब व पात्र परिवारों को ही दिया जाता है.

  • राज्य सरकार ने इस योजना को केवल गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों की बेटियों के लिए लागू किया है.

  • बीपीएल सूची में आने वाले परिवार योजना का लाभ उठा सकते हैं.

  • बेसहारा और कुपोषण की शिकार बेटियों को योजना का लाभ मिलेगा.

  • 15 नवम्बर 2010 के बाद जन्मी बच्चियों को योजना का लाभ दिया जाएगा.

  • जिन परिवारों की वार्षिक आय 72000 रुपए से कम है, वे योजना के पात्र होंगे.

  • जुड़वां लड़कियों के जन्म पर दोनों को योजना का लाभ मिलेगा.

झारखंड लक्ष्मी लाडली योजना के लिए जरूरी दस्तावेज (Documents Required for Jharkhand Laxmi Ladli Yojana)

  • आधार कार्ड

  • राशन कार्ड

  • निवास, आय और जन्म प्रमाण पत्र

  • मोबाइल नंबर

  • बीपीएल (BPL) सूची में नाम होना

  • बैंक अकाउंट

  • फोटो

झारखंड लक्ष्मी लाडली योजना आवेदन प्रक्रिया (Jharkhand Laxmi Ladli Yojana Application Process)

  • सबसे पहले बेटी के जन्म के एक साल के अंदर निकटतम आंगनवाड़ी केंद्र से संपर्क करें.

  • वहां से आवेदन फॉर्म लेकर भर दें, साथ ही जरुरी दस्तावेजों को संलग्न करें.

  • अब सम्बंधित विभाग में आवेदन स्वीकार्य होने के बाद पोस्ट ऑफिस में नया बैंक खाता खुलवाएं.

  • इसके बाद विभिन्न चरणों में दिए जाने वाली धनराशि को पाने के लिए योजना के नियमों का पालन करें.

जानकारी के लिए बता दें कि अभी तक योजना के ऑनलाइन आवेदन संबंधी कोई सूचना जारी नहीं हुई है, इसलिए आप ऑफलाइन प्रक्रिया के जरिए बेटियों को योजना का लाभ दिलाएं.

झारखंड लक्ष्मी लाडली योजना संबधी कुछ खास नियम (Some special rules related to Jharkhand Laxmi Ladli Yojana)

  • अगर बेटी को प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए भर्ती नहीं कराया, तो योजना का लाभ नहीं मिलेगा.

  • बेटी को इंटरमीडिएट तक की शिक्षा दिलाना अनिवार्य है.

  • बेटी की शादी 18 साल के बाद ही करना है.

  • अगर बेटी की मृत्यु हो जाती है, तो योजना का लाभ परिजनों को नहीं दिया जाएगा.

  • जुड़वां बेटियां होने पर दोनों को योजना का लाभ मिलेगा.

  • दो बच्चों के बाद परिवार नियोजन के नियमों का उलंघन करने पर लाभ नहीं मिलेगा.

  • 15 नवम्बर 2010 के पहले जन्मी बालिकाएं योजना की पात्र नहीं हैं.

  • अनाथ बालिकाओं के जन्म से 5 साल तक आवेदन करने की सुविधा दी गई है.

जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना का लाभ पाने के लिए बेटी जन्म के 1 साल के अंदर पंजीकरण करवाना अनिवार्य है. आप इस योजना की मदद से अपनी बेटी का भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं.

English Summary: jharkhand lakshmi ladli yojana Published on: 13 September 2021, 04:21 IST

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