आधुनिक समय में भारत सरकार ने नया मोटर व्हीकर एक्ट लागू कर दिया है. जब से यह नया एक्ट लागू हुआ है, तब से प्रदूषण जांच केंद्र का बिजनेस (Pollution Testing Center Business) काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है. सभी जानते हैं कि आजकल ज्यादातर लोगों के पास अपने वाहन होते हैं. ऐसे में उन्हें अपने वाहन की प्रदूषण जांच भी करावानी पड़ती है, इसलिए आप प्रदूषण जांच केंद्र खोल सकते हैं. इससे आपको हर महीने 50 से 60 हजार रुपए तक का मुनाफा मिल सकता है.
जानकारी के लिए बता दें कि देश में पिछले साल से नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो गया है. इस एक्ट के तहत नियम तोड़ने पर भारी भरकम जुर्माना देना पड़ता है, इसलिए नए ट्रैफिक नियम के बाद एक दस्तावेज़ की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ता है. यह दस्तावेज प्रदूषण सर्टिफेकिट यानी Pollution Under Control का है. इस दस्तावेज को प्रदूषण जांच केंद्र (Pollution Testing Center) पर जाकर बनवाना पड़ता है. इसके द्वारा जुर्माना देने से बचा जा सकता है.
अब आप सोच सकते हैं कि आज के समय में प्रदूषण जांच केंद्र का बिजनेस (Pollution Testing Center Business) कितना लाभ दायक साबित हो सकता है. राज्य सरकार भी वाहन प्रदूषण जांच केंद्र की संख्या बढ़ाने पर जोर दे रहीं हैं. इसके साथ ही जन सेवा केंद्र को प्रदूषण जांच केंद्र की मान्यता दे दी गई है. इसके तहत सभी वाहनों के डीलर्स अपने सर्विस सेंटर में प्रदूषण जांच केंद्र (Pollution Testing Center) खोल सकते हैं. इसके अलवा आम नागरिक भी रोजगार के लिए प्रदूषण जांच केंद्र खोल (Pollution Testing Center) सकते हैं. खास बात है कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए लाइसेंस मात्र 5 से 10 हज़ार रुपए में प्राप्त किया जा सकता है.
प्रदूषण जांच केंद्र कैसे खोले? (How to open a Pollution Testing Center?)
आप प्रदूषण जांच केंद्र (Pollution Testing Center) खोलकर रोजाना 5 हजार रुपए तक की कमाई कर सकते हैं. इसके लिए लाइसेंस की जरूरत होती है. इसके अलावा केंद्र को खोलने के लिए जगह और कुछ उपकरण की जरूरत पड़ती है. इस बिजनेस में कोई बड़ा निवेश नहीं करना पड़ता है, इसलिए इस बिजनेस को कम निवेश में शुरू करके मुनाफ़ा कमाया जा सकता है.
प्रदूषण जांच केंद्र खोलने की शर्तें (Conditions for opening a Pollution Testing Center)
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इसके लिए अपने क्षेत्र के आरटीओ ऑफिस से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा.
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प्रदूषण जांच केंद्र PUC पेट्रोल पंप/ऑटोमोबाइल वर्कशॉप के पास खोल सकते हैं.
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प्रदूषण जांच केंद्र लाइसेंस की वैलिडिटी 1 साल की होती है, इसलिए आपको हर साल लाइसेंस का नवीनीकरण करवाना होगा.
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प्रदूषण जांच केंद्र पीले रंग के केबिन में ही खोल सकते हैं. इसकी लम्बाई 2.5 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर और ऊंचाई 2 मीटर होना चाहिए.
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POC केंद्र पर लाइसेंस नंबर लिखना आवश्यक होता है.
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उधमी को वाहनों के प्रदूषण जांच के बाद गाड़ी का प्रदूषण सर्टिफिकेट देना होगा. इसमें सरकार से प्राप्त स्टीकर लगाना अनिवार्य होता है.
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प्रदूषण जांच केंद्र में पूछी गई जानकारी को करीब 1 साल तक कंप्यूटर में सुरक्षित रखना होगा.
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जिस व्यक्ति के नाम लाइसेंस है, उसको ही केंद्र चलाना होगा.
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प्रदूषण जांच केंद्र खोलने के लिए आवश्यक उपकरण (Equipment required to open Pollution Testing Center)
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कंप्यूटर
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स्मोक एनालाइजर
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इंकजेट प्रिंटर
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इंटरनेट कनेक्शन
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यूएसबी वेब कैमरा
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पावर सप्लाई
प्रदूषण जांच केंद्र खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ (Documents required to open a Pollution Testing Center)
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स्कूटर मैकेनिक्स सर्टिफिकेट
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मोटर मैकेनिक सर्टिफिकेट
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ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट
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इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट से प्रमाणित सर्टिफिकेट
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डीजल मैकेनिक्स सर्टिफिकेट
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ऑटो मैकेनिक्स सर्टिफिकेट
प्रदूषण जांच केंद्र खोलने के लिए आवेदन की प्रक्रिया (Application process for opening Pollution Testing Center)
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सबसे पहले आपको अपने राज्य के प्रदूषण जांच केंद्र (Pollution Testing Center) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.
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यहां आपके सामने New/Old PUC Center ऑनलाइन आवेदन फॉर्म आएगा.
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इसके बाद आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी को भरना होगा.
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अब Register के बटन पर क्लिक करना होगा.
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रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आप प्रदूषण जांच केंद्र के लिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं.
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