Ration Card: हमारे देश में राशन कार्ड को एक बहुत ही जरूरी डॉक्यूमेंट माना गया है. क्योंकि इस एक कागजात की मदद से व्यक्ति को हर महीने भारत सरकार की तरफ से फ्री में राशन की सुविधा/ Free Ration Facility उपलब्ध करवाई जाती है. ताकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों को हर महीने उचित राशन मिल सके. बता दें कि राशन कार्ड सिर्फ राशन मुहैया कराने के लिए नहीं बल्कि व्यक्ति की पहचान का भी जरिया है. परिवार की सदस्यता में राशन कार्ड पहचान का एक जरूरी प्रमाण पत्र होता है. अगर राशन कार्ड में परिवार के किसी सदस्य का नाम दर्ज नहीं है, तो कहीं न कहीं उसकी पहचान परिवार से नहीं जुड़ी है और वह व्यक्ति सरकार से मिलने वाली कई सुविधाएं से वांछित रह सकता है.
ऐसे में आइए जानते हैं कि राशन कार्ड में नाम कैसे दर्ज करवाया जाता है और नाम कितने दिनों में दर्ज हो जाता है.
राशन कार्ड बनवाने के लिए ऐसे करें आवेदन
सरकारी नियमों के तहत देश में राशन कार्ड परिवार के मुखिया के नाम पर ही जारी किया जाता है. इस कार्ड में परिवार के हर एक सदस्य का नाम होता है. अगर परिवार में बच्चे का जन्म होता है या फिर शादी के बाद पुरुष की पत्नी का नाम भी राशन कार्ड में दर्ज होना बेहद जरूरी है. इसके लिए उन्हें राशन कार्ड के फॉर्म-3 को भरना होगा. यह फॉर्म वह ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से भर सकते हैं. ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको खाद्य विभाग की वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भरकर और पूछी गई सभी जानकारी दर्ज कर साथ ही अपने जरूरी कागजात अटैच करने होंगे.
राशन कार्ड के लिए जरूरी कागजात
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बच्चा पैदा हुआ है तो उसके जन्म प्रमाणपत्र
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शादी की स्थिति में मैरिज सर्टिफिकेट
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आधार कार्ड
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पासपोर्ट साइज फोटो आदि.
इतने दिन में जुड़ेगा राशन कार्ड में नाम
राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन किए गए आवेदन में थोड़ा समय लगता है. क्योंकि विभाग के द्वारा ऐप्लिकेशन और दस्तावेजों की जांच की जाती है. इसके बाद वेरिफिकेशन की प्रक्रिया की जाती है. सब कुछ सही होने पर व्यक्ति का राशन कार्ड में नाम 15-30 दिनों में जुड़ जाता है.
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