UP Millet Program: 2023 को 'इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर' घोषित किया गया है. 'मिलेट्स' यानी मोटा अनाज. देश में मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए केंद्र से लेकर विभिन्न राज्य सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही हैं. इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी श्रीअन्न और इससे संबंधित किसानों के उत्थान के लिए विशेष योजनाएं चला रही है. मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में योगी सरकार ने श्रीअन्न महोत्सव और कार्यशाला का आयोजन किया था.
वहीं, अब उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के तहत योगी सरकार ने सीडमनी, मिलेट्स प्रसंस्करण, पैकिंग और विपणन केंद्र, मिलेट्स मोबाइल आउटलेट और मिलेट्स स्टोर की स्थापना के लिए अनुदान प्रदान करने का निर्णय लिया है. ऐसे में अगर आप भी सरकार की इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो 11 दिसंबर दोपहर 12 बजे से 16 दिसंबर रात 12 बजे तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं. याद रहे की योजना के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा.
मिलेट्स बीज उत्पादन के लिए सीडमनी
कृषक उत्पादक संगठन (FPO) अब मिलेट्स बीज के लिए सीडमनी के तहत आवेदन कर सकेंगे. प्रति FPO को चार लाख रुपये का अनुदान प्रदान किया जाएगा. इस योजना के तहत सिर्फ वे FPO लाभान्वित होंगे जिन्होंने खरीफ-2023 में मिलेट्स के बीज उत्पादन किया हो और 100 क्विंटल मिलेट्स के विभिन्न फसलों के बीजों को सही प्रक्रिया से निकाल और भंडारित किया हो.
पैकेजिंग-प्रोसेसिंग पर अनुदान की सुविधा
उद्यमी और किसान उत्पादन संगठनों (एफपीओ) को मिलेट्स की प्रसंस्करण, पैकेजिंग और विपणन केंद्र के लिए आवेदन करने की सुविधा भी है. इसके लिए एफपीओ को कम से कम तीन साल पुराना होना चाहिए और इसका टर्नओवर 100 लाख रुपये होना चाहिए, तभी वे पात्र माने जाएंगे. यह अनुदान के लिए डीपीआर के आधार पर खर्च का 50 प्रतिशत या अधिकतम 47.50 लाख रुपये होनी चाहिए.
मिलेट्स स्टोर पर 20 लाख का अनुदान
मिलेट्स मोबाइल परामर्श केंद्र और मिलेट्स स्टोर के लिए स्वयं सहायता समूह/कृषक उत्पादक संगठन/उद्यमी/कृषक आवेदन कर सकते हैं. डीपीआर के अनुसार, मिलेट्स मोबाइल परामर्श केंद्र के लिए 10 लाख रुपये और मिलेट्स स्टोर के लिए 20 लाख रुपये का अनुदान प्राप्त किया जा सकता है. विभाग द्वारा निर्धारित पात्रता के अनुसार, कम से कम 3 वर्ष पुराने मोबाइल परामर्श केंद्र के लिए वाहन और मिलेट्स स्टोर के लिए दुकान उपलब्ध होनी चाहिए. आवेदक संगठन के बैंक खाते में 10 लाख रुपये की पूंजी होना भी अनिवार्य है.
ऐसे करें आवेदन
आवेदन के लिए पात्रता सर्वे एवं आवेदन की पूरी प्रक्रिया विभागीय पोर्टल (www.agriculture.up.gov.in) पर उपलब्ध है. आवेदक द्वारा विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हेतु उपलब्ध लिंक पर विवरण भर कर सबमिट करना होगा. रजिस्ट्रेशन का प्रिंट प्राप्त होने पर आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले अभिलेखों की चेकलिस्ट भी प्राप्त होगी. आवेदनकर्ता द्वारा रजिस्ट्रेशन के प्रिंट को अन्य समस्त वांछित अभिलेखों सहित संबंधित जनपदीय उप कृषि निदेशक कार्यालय में जमा किया जाएगा.
Share your comments