केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Union Ministry of Road Transport and Highways) ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 (Central Motor Vehicle Rules 1989) में कई बदलाव कर दिए हैं. सरकार द्वारा नई अधिसूचना जारी की गई है, जो देशभर में 1 अक्टूबर 2020 से लागू हो जाएगी. खास बात है कि अब नए नियम के तहत ट्रैफिक पुलिस बीच सड़क पर लोगों को रोककर गाड़ियों के दस्तावेज़ चेक नहीं कर पाएगी.
दरअसल, केंद्र सरकार का मानना है कि देश में आईटी सर्विसेज और इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग द्वारा बेहतर तरीके से यातायात के नियमों को लागू किया जा सकता है. इस तरह लोगों का समय भी बच पाएगा, तो वहीं जिनके पास वाहन के दस्तावेज़ पूरे नहीं होंगे, उन्हें ई-चालान मिल जाएगा. यानी अब गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से दस्तावेजों का ई-वैरिफिकेशन किया जाएगा. जिन गाड़ियों के दस्तावेज़ पूरे नहीं होंगे, उनको ई-चालान भेजा जाएगा.
इसके अलावा केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा बताया गया है कि अब वाहन चालकों की सारी जानकारी पोर्टल में रिकॉर्ड की जाएगी. इस रिकॉर्ड को समय-समय पर अपडेट किया जाएगा. खास बात है कि इस पोर्टल पर फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक, दोनों ही माध्यम से सर्टिफिकेट मिलना और उपलब्ध कराया जा सकता है. इस पोर्टल के माध्यम से दस्तावेज से जुड़ी कई जानकारियों को तुरंत हासिल किया जा सकता है. इसमें दस्तावेज की वैलिडिटी, दस्तावेज को कब जारी किया गया, दस्तावेज की जांच किए जाने का समय, दिन की मुहर और अधिकारी की पहचान शामिल हैं.
पढ़िए ये ज़रूरी बातें
नए नियमों के मुताबिक, अगर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दस्तावेजों की जानकारी सही होती है, तो फिर वाहन मालिक से जांच के लिए दस्तावेजों की हार्ड कॉपी नहीं मांगी जाएगी.
इस पोर्टल में वह केस भी होंगे, जिनमें किसी अपराध के कारण वाहन मालिक के दस्तावेजों को जब्त किया गया है.
वाहन चालकों को अपना लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट्स जैसे दस्तावेज डिजिटली तैयार रखने होंगे.
सभी दस्तावेजों को सरकार द्वारा चलाए जा रहे वेब पोर्टल के जरिए मेंटेन किया जाएगा.
इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल के जरिए कमपाउंडिंग, एंडॉर्समेंट, लाइसेंस का सस्पेंशन और रिवोकेशन, इम्पाउंडिंग, रजिस्ट्रेशन और ई-चालान जारी किए जाएंगे.
अब गाड़ी चलाते समय वाहन चालक रास्ता देखने के लिए के लिए हाथ में मोबाइल या जीपीएस डिवाइस का उपयोग कर सकते हैं.
मगर ध्यान रहे कि अभी भी वाहन चलाते समय फोन पर बात करना ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन है. इसके लिए आपका चालान कट सकता है.
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