अगर आप उत्तर प्रदेश के निलासी हैं, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है. अक्सर कृषि भूमि में घर बनाने, कर्ज लेने, नक्शा पास कराने या फिर उद्योग लगाने के लिए महीनों तक तहसील के चक्कर काटने पड़ते हैं. मगर ऐसा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए राज्य सरकार ने राजस्व संहिता के नियमों में बदलाव संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है. अब से तहसील के एसडीएम को सिर्फ 45 दिन के अंदर कृषि भूमि के उपयोग परिवर्तन पर निर्णय करना होगा. अगर ऐसा नहीं होता है, तो स्वत: अनुमति मान ली जाएगी.
आपको बता दें कि राज्य में कृषि भूमि में घर बनाने, घर बनाने के लिए कर्ज लेने, नक्शा पास कराने, उद्योग लगाने, होटल बनाने समेत अन्य कारोबार करने के लिए तहसील के उपजिलाधिकारी की अनुमति लेनी पड़ती है. बैंक, वित्तीय संस्थाएं और प्राधिकरण बिना भू-उपयोग परिवर्तन के ऐसे कार्य को आगे नहीं बढ़ाते हैं. राज्य में जैसे-जैसे औद्योगिक, वाणिज्यिक और आवासीय गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, वैसे-वैसे कृषि भूमि के उपयोग परिवर्तन के मामले बढ़ते जा रहे हैं. अधिकतर विकासकर्ता, निवेशक, किसान और आम लोग शिकायत कर रहे हैं कि राजस्व अधिकारी लंबे समय तक ऐसे मामलों में फैसला नहीं लेते हैं. उन्हें महीनों तक दौड़ाया जाता है. इतना ही नहीं, उन्हें कई बार शोषण का भी शिकार होना पड़ता है. इस तरह निवेशकों, प्राइवेट प्लेयर्स के साथ आम लोगों में सरकार की छवि खराब होती जा रही है.
ये खबर भी पढ़े: PM Fasal Bima Yojana: 16 सितंबर को एक बटन दबाने से किसानों के खातों में पहुंचेंगे 4,688 करोड़ रुपए, 20 लाख किसानों को मिलेगा लाभ
इस स्थिति को देखते हुए राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कृषि भूमि के उपयोग परिवर्तन के लिए पारदर्शी प्रक्रिया की पहल की गई है. इस निर्देश के मुताबिक आवेदन पर 45 दिन में निर्णय लेना अनिवार्य है. अब एसडीएम को तय समय में आवेदन की जांच करनी होगी, साथ ही भू-उपयोग परिवर्तन पर निर्णय लेना होगा. अगर वह आवेदन निरस्त करता है, तो उसका स्पष्ट लिखित कारण देना होगा.
ऐसे हो रहा है असर
-
राज्य में भू-उपयोग परिवर्तन के हजारों मामले लंबित बताए जा रहे हैं. ऐसे सभी आवेदनों का 45 दिन के भीतर निपटारा करना होगा.
-
निवेशक औद्योगिक इकाइयों के लिए किसानों से सीधे भूमि लेने का प्रयास कर रहे हैं.
-
तय समय सीमा में भू-उपयोग परिवर्तन से निजी प्रोजेक्ट में तेजी आ पाएगी.
-
औद्योगिक गलियारों और नए औद्योगिक क्षेत्रों के लिए भूमि लेने की कार्यवाही भी चल रही है.
-
तय समय सीमा में फैसला लेने से उद्योगों के लिए जल्द जमीन उपलब्ध हो सकेगी.
-
स्थानीय स्तर पर रोजगार और कारोबार शुरू करने के लिए लोग आगे आ रहे हैं.
ये खबर भी पढ़े: बांस उद्योग और किसानों को नई पहचान देने के लिए 9 राज्य में बनाए जाएंगे 22 बम्बू क्लस्टर, राष्ट्रीय बांस मिशन का लोगो भी हुआ जारी
Share your comments