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Toll Tax New Rule: गाड़ी से सफर करने वाले की मौज, टोल टैक्स का नया नियम जारी, अब नहीं देना होगा इन्हें टैक्स

भारत सरकार ने टोल टैक्स के नियमों (Toll Tax Rules) में बड़ा बदलाव सकते हुए कहा कि जिस तरह से सड़के बदल रही उसी तरह से टोल टैक्स में भी बदलाव होना चाहिए. यहां जानें किन गाड़ियों को नहीं देना होगा टैक्स और किन्हें मिलेगी टोल टैक्स में विशेष छूट.

लोकेश निरवाल
खुशखबरी! अब नहीं लगेगा Toll Tax
खुशखबरी! अब नहीं लगेगा Toll Tax

आप अगर अक्सर लंबी यात्रा अपनी गाड़ी से करते हैंलेकिन आप टोल टैक्स को बार-बार भरने से परेशान हैतो यह खबर आपके लिए हैं. दरअसल सरकार ने टोल टैक्स के नियमों में बड़ा बदलाव किया हैजिसके तहत अब अब से कई यात्रियों को टोल नहीं चुकाना पड़ेगा.

आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari On Toll Tax) टोल टैक्स के नियमों से संबंधित जानकारी देते हुए टैक्स की पूरी लिस्ट जारी कर दी गई है. बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने टोल के नए नियम में बदलाव इसलिए किया है कि जिस तरह से सड़कों की स्थिति लगातार बदलती जा रही है, उसे देखते हुए सड़क पर चलने वाले वाहनों के लिए टोल टैक्स में भी बदलाव करने चाहिए. ताकि यात्रियों को सफर के समय टोल चुकाने से राहत मिल सके.

तो आइए जानते हैं कि किन-किन वाहनों को नहीं देना होगा टोल टैक्स

प्राइवेट वाहनों पर नहीं लगेगा टैक्स

बता दें कि केंद्र सरकार के नए टोल टैक्स नियम मध्य प्रदेश के लोगों को लिए खुशी का माहौल है. दरअसल, मध्य प्रदेश की सड़कों पर प्राइवेट वाहनों के चलने पर किसी भी तरह की कोई टोल नहीं लगेगा. लेकिन ध्यान रहे कि कॉमर्शियल वाहनों के लिए टोल टैक्स में कोई छूट नहीं दी गई है.

मध्य प्रदेश में पहले चार पहिया वाहनों से टोल टैक्स वसूला जाता था, लेकिन सरकार के नए आदेश जारी होने के बाद से राज्य में सिर्फ कॉमर्शियल वाहनों पर ही टोल टैक्स वसूला जा रहा है.

इन लोगों पर भी नहीं लगेगा टोल टैक्स

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार ने टोल टैक्स नहीं देने वाले व्यक्तियों की एक पूरी लिस्ट तैयार की है. बता दें कि इस लिस्ट में पहले सिर्फ 9 ही कैटेगरी के लोगों को शामिल किया गया था, लेकिन अब इसकी संख्या बढ़ाकर 25 कर दी गई है. सरकार की इस लिस्ट में सरकारी कर्मचारी से लेकर शव लेकर जाने वाले वाहन आदि भी शामिल किए गए हैं.

टोल टैक्स में छूट मिलने वाले व्यक्तियों की लिस्ट

सरकार की इस लिस्ट में संसद और विधानसभा के पूर्व और वर्तमान सदस्यों के वाहन और गैर व्यावसायिक व्हीकल, भारतीय सेना, फायर ब्रिगेड, भारतीय डाक आदि व्यक्तिों को टोल नहीं देना होगा.

इसके अलावा कृषि क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाले उपकरण जैसे कि- ट्रैक्टर ट्रॉली और साथ ही ऑटो रिक्शादो पहिया वाहन और मान्यता प्राप्त पत्रकारों के साथ यात्री वाहनों को टोल टैक्स में छूट दी जाएगी. 

English Summary: The pleasure of the person traveling by car, the new rule of toll tax has been released, now they will not have to pay tax Published on: 11 December 2022, 04:20 PM IST

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