देश की सर्वोच्च अदालत (Supreme Court) ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सख्त निर्देश दिया है. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को आदेश दिया है कि कोई बहाना नहीं, तुरंत लागू करें वन नेशन-वन राशन कार्ड (One Nation-One Ration Card scheme).
इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि आप एक या अन्य समस्या का हवाला नहीं दे सकते हैं. यह प्रवासी मजदूरों के लिए है. यानी पश्चिम बंगाल सरकार को वन नेशन-वन राशन कार्ड (One Nation-One Ration Card scheme) को लेकर सख्त निर्देश दिए गए हैं. इसके साथ ही सर्वोच्च अदालत ने लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों द्वारा उठाए गए समस्याओं पर अपने फैसले को सुरक्षित रखा है.
केंद्र सरकार का तर्क
इससे पहले पश्चिम बंगाल सरकार ने वन नेशन-वन राशन कार्ड योजना (One Nation-One Ration Card scheme) को राज्य से बाहर रखने की बात कही थी. मगर फिलहाल, सुप्रीम कोर्ट ने इसे तुरंत लागू करने का निर्देश दे दिया है.
इस योजना को लेकर केंद्र सरकार का तर्क रहा है कि इस योजना के तहत पूरे देश में पीडीएस धारकों को किसी भी कोने में राशन मिल सकता है. वह सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों से उनके हिस्से का राशन ले सकते हैं. सरकार का मानना है कि इस तरह नौकरी या किसी अन्य वजहों से एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना होगा. वह सब्सिडी वाले राशन से वंचित नहीं होंगे.
केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच विवाद
आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को वन नेशन-वन राशन कार्ड योजना (One Nation-One Ration Card scheme) तुरंत लागू करने के लिए कहा था. इसके चलते केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय ने कुछ दिनों पहले दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को पत्र लिखा था कि इस योजना को अविलंब लागू करें.
इससे दिल्ली के कम से कम 10 लाख आप्रवासी श्रमिकों को तुरंत लाभ मिल सके. बता दें कि अब तक वन नेशन-वन राशन कार्ड योजना को हिमाचल प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, पंजाब और ओडिशा समेत कई राज्यों ने लागू किया जा चुका है.
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