आज पैन कार्ड (Pan Card) एक ऐसी ज़रूरत बन चुका है, जिसके द्वारा कई काम आसानी से किए जा सकते हैं. पैन कार्ड को एक विशिष्ट पहचान कार्ड माना जाता है, जिसे स्थायी खाता संख्या (Permanent Account Number) भी कहते हैं. इसका उपयोग किसी भी बैंक में खाता खोलने, राशि निकालने या जमा करने, आयकर देने वालों की पहचान के लिए महत्वपूर्ण है. इसी कड़ी में आयकर विभाग (Income tax department) ने कहा है कि सभी लोगों के लिए पैन कार्ड (Pan Card) आधार कार्ड (Aadhaar Card) से लिंक करवाना बहुत ज़रूरी हैं. इसके लिए समय सीमा भी बढ़ाई गई, लेकिन अब भी लगभग 17 करोड़ से ज़्यादा ऐसे लोग हैं, जिन्होंने पैन कार्ड को आधार से नहीं लिंक किया है. अगर आपका नाम भी इस सूची शामिल है, तो आपका पैन कार्ड रद्द हो सकता है.
करोड़ों पैन कार्ड हो सकते हैं रद्द
आपको बता दें कि जनवरी तक लगभग 30.75 करोड़ पैन-आधार को लिंक करवाया जा चुका है, लेकिन अब भी लगभग 17.58 करोड़ लोग ऐसे हैं, जिन्होंने पैन कार्ड को आधार से नहीं लिंक किया है. ऐसे में वित्त विधेयक 2019 में संशोधन के बाद आयकर विभाग (Income tax department) को अधिकार मिल गया है कि अगर कोई समय रहते पैन-आधार कार्ड को लिंक नहीं करता है, तो उसका पैन कार्ड रद्द कर दिया जाए.
क्यों ज़रूरी है पैन-आधार को लिंक करवाना
आज के समय में लगभग 48 करोड़ लोग पैन कार्ड का उपयोग करते हैं, जबकि लगभग संख्या 120 करोड़ से ज़्यादा लोग आधार कार्ड रखते हैं. आयकर विभाग के अनुसार, अब रिटर्न फाइल करने के लिए इन दोनों में से किसी एक नंबर का उपयोग किया जाएगा, लेकिन इसके लिए पैन कार्ड का आधार से लिंक होना अनिवार्य है. अगर पैन आधार से लिंक नहीं है, तो आधार कार्ड देने पर पैन कार्ड जारी कर दिया जाएगा.
पैन-आधार को लिंक कराने की अंतिम तारीख़
पैन-आधर कार्ड को लिंक करने की अंतिम तारीख़ 31 मार्च 2020 तक की है, जो पहले 31 दिसंबर 2019 तक की गई थी. इस तारीख़ तक अगर पैन-आधर लिंक नहीं हुए, तो आयकर विभाग अधिनियम की धारा 139एए के तहत आधार कार्ड रखने वाले लोगों का पैन रद्द हो जाएगा. यह संशोधन 1 सितंबर 2019 से प्रभावी हो चुका है.
ऐसे करें पैन-आधार को लिंक
अगर आपका पैन-आधार लिंक नहीं है, तो ज़ल्द ही इस प्रक्रिया को पूरा कर लें. इसके लिए सबसे पहले आपको आयकर विभाग के आधिकारिक ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाना होगा. इसके लिए आप https://bit.ly/3brJMd1 पर जाएं. अब पोर्टल के बायीं तरफ (Left Side) में पैन-आधार लिंक करने का विकल्प आएगा. इस पर क्लिक करने के बाद आपको पैन नंबर, आधार नंबर और अपना नाम भरना पड़ेगा. इसके बाद आयकर विभाग आपकी जानकारी को वैलिडेट करेगा, जिसके बाद पैन-आधार लिंक करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.
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