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Fertilizer: फर्टिलाइजर बिक्री केंद्रों पर ऑनलाइन पेमेंट अनिवार्य, वरना निरस्त होगा लाइसेंस

अगर आप भी अभी तक अपने फर्टिलाइजर बिक्री केंद्र से ऑफलाइन पेमेंट कर रहे हैं, तो यह खबर एक बार जरूर पढ़ें. ताकि आप सरकार की कार्रवाई से बच सकें और समय रहते इस सुविधा को अपनाकर लाभ प्राप्त कर सकें.

लोकेश निरवाल
ऑनलाइन भुगतान हुआ अनिवार्य
ऑनलाइन भुगतान हुआ अनिवार्य

नए साल के दिन सरकार की तरफ से उर्वरक बेचने वालों के लिए अहम खबर जारी की गई है. दरअसल उर्वरक बेचकर लाभ कमाने वालों ने अब बिक्री का ऑनलाइन भुगतान नहीं किया तो उनका पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा. बता दें कि यह फैसला उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लिया गया है. ताकि राज्य में चल रही उर्वरक की कालाबाजारी व बिक्री के दौरान मनमानी करने वाले दुकानदारों पर सरकार की नजर बनी रह सके.

किसानों के लिए डिजिटल पेमेंट की सुविधा

उत्तर प्रदेश सरकार गाजियाबाद में सभी उर्वरक केंद्रों और साथ ही दुकानों पर किसानों के लिए डिजिटल पेमेंट की सुविधा उपलब्ध करवा रही है. मिली जानकारी के अनुसार सरकार ने इस योजना के लिए जिले में 2 साल पहले ही निर्देश जारी करते हुए कहा था कि आने वाले समय में फर्टिलाइजर बिक्री केंद्रों पर ऑनलाइन पेमेंट (Online payment at point of sale) व अन्य कई कार्यों को लागू किया जाएगा. अब जिले के सभी फर्टिलाइजर बिक्री केंद्रों पर हिसाब किताब ऑनलाइन ही होगा. अगर कोई भी दुकानदार यह नियम मान्य से मना कर देता है, तो उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा और साथ ही उसके ऊपर कार्रवाई भी की जा सकती है.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार के पास जिले से कई बार उर्वरक की कालाबाजारी की शिकायतें मिली है. इस सुविधा के चलते अब जिले में इसके ऊपर रोक लगेगी. आंकड़ों के मुताबिक, अकेले गाजियाबाद में लगभग 125 बिक्री केंद्र और दुकानें मौजूद हैं, जिन पर फर्टिलाइजर (fertilizer) व खेती-बाड़ी से संबंधित सामान मिलते हैं. इन सभी दुकानों को अब डिजिटल पेमेंट (digital payment) करने के निर्देश सरकार ने जारी कर दिए हैं.

कीटनाशक बिक्री के लिए डिग्री, डिप्लोमा

अगर आप कीटनाशक की बिक्री कर रहे हैं, तो आपके पास इस क्षेत्र से संबंधित डिग्री या फिर डिप्लोमा अवश्य होना चाहिए. लेकिन अगर आपके पास यह कागजात उपलब्ध नहीं है, तो आपको ऊपर भी सरकार की कार्रवाई शुरू होगी. क्योंकि सरकार ने यह भी निर्देश दिए है, कि जिले में ऐसे भी कई दुकानदार हैं, जो बिना किसी डिग्री व डिप्लोमा के फर्टिलाइजर की बिक्री कर रहे हैं. उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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बता दें कि अगर आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से कृषि विभाग, जैव रसायन, जैव प्रौद्योगिकी की स्नातक डिग्री है या फिर आपके पास कृषि बागवानी से संबंधित कम से कम 1 साल का डिप्लोमा किया है, तो आप सरलता से जिले में दवा को बेच सकते हैं.

English Summary: Online payment mandatory at fertilizer sales centers, otherwise license will be canceled Published on: 02 January 2023, 11:42 AM IST

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