देश के करोड़ों किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) के तहत 10 वीं किस्त जारी की गयी है. वहीं, कई किसान ऐसे भी हैं, जिनके खाते में योजना की 10वीं किस्त डाली गई है, लेकिन वे योजना का लाभ लेने के पात्र नहीं हैं.
दरअसल, एक जांच में पता चला है कि उत्तर प्रदेश के लगभग 7 लाख ऐसे हैं, जिन्होंने नियम और शर्तों का उलंघन किया है, लेकिन फिर भी उन्हें योजना की 10 वीं किस्त का लाभ मिल गया है, इसलिए अब उन्हें योजना की राशि को वापस लौटाना पड़ सकता है.
नए साल पर जारी हुई किस्त (The Amount Came In The Account Of Farmers)
1 जनवरी, 2022 को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम-किसान योजना के तहत 10वीं किस्त जारी की.
जहां 10 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसानों को 20,000 करोड़ रुपये की राशी उनके खाते में भेजी गयी. पीएम ने 351 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को 14 करोड़ रुपये भी जारी किए. इससे 1.24 लाख किसानों को लाभ होने की उम्मीद है.
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पीएम-किसान योजना के तहत, भूमिधारक किसान परिवारों को 2,000 रुपये की तीन किस्तों के माध्यम से 6,000 रुपये का वितरण किया जाता है. इस योजना के तहत पति, पत्नी और एक नाबालिग बच्चे को एक परिवार के रूप में माना जाता है. यह योजना परिवारों के लिए है ना कि व्यक्तियों के लिए. तो, एक परिवार को 6,000 रुपये मिलेंगे.
बता दें कि इस योजना की शुरुआत में 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले परिवार ही पात्र थे. नियम 2019 में संशोधित किया गया था और सभी किसान परिवारों के लिए विस्तारित किया गया था, चाहे जोत का आकार कुछ भी हो.
पीएम-किसान योजना के लिए कौन पात्र नहीं हैं? (Who Are Eligible Under Pm-Kisan Scheme?)
जिन परिवारों ने अन्य स्रोतों से आय पर आयकर का भुगतान किया है, वे योजना के तहत पात्र नहीं हैं. इसके अलावा संस्थागत भूमिधारक और संवैधानिक पद या अधिकारी पद धारण करने वाले परिवार भी पात्र नहीं हैं.
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