प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) योजना के तहत उद्योग लगाने पर 25 लाख और सेवा क्षेत्र में निवेश करने पर 10 लाख रुपये लोन मिलता है. ग्रामीण इलाके में उद्योग लगाने पर 25-35% तक सब्सिडी मिल जाती है. इस योजना के लिए 30 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. केंद्र सरकार इस योजना के माध्यम से युवाओं में स्व रोजगार को बढ़ावा देना चाहती है.
केंद्र सरकार का उद्देश्य यह है कि लोग ग्रामीण, कस्बाई या शहरी इलाके में छोटे-छोटे कारोबार शुरू कर एक तरफ जहां अपने जीवनयापन के लिए साधन बना सकते हैं. वहीं इसमें काम पर दो-चार लोगों को लगाकर उनकी जीविका का साधन भी बना सकते हैं. 18 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति कम से कम 8वीं कक्षा पास हो, योजना के तहत शुरू नए प्रोजेक्ट पर ही स्कीम का लाभ मिलेगा.
लोन के लिए ऐसे करें आवेदन
लोन के लिए दिए गए लिंक (https://www.kviconline.gov.in/pmegpeportal/jsp/pmegponline.jsp) को क्लिक करें और दिए गए निर्देशों का पालन करें. इस योजना में लाभार्थियों का चयन इलाके के जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यदल के माध्यम से होता है. सामान्य श्रेणी के लाभार्थी को परियोजना लागत का 10% एवं आरक्षित श्रेणी के लाभार्थी को 5% तक रकम अपनी तरफ से लगाना होता है.
लोन के लिए जरूरी दस्तावेज
पीएमईजीपी ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन भरना है. फोटो, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण, शिक्षा प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इसके बाद आवेदन पत्र व सभी संबंधित प्रपत्रों की हार्ड कॉपी विभाग में जमा करनी है.
योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी पाने के लिए इस वेबसाइट- https://msme.gov.in/node/1763 पर विजिट करें. PMEGP के तहत उद्योग लगाने और डीपीआर तैयार करने के लिए देखें यह वेबसाइट-
https://msme.gov.in/sites/default/files/PMEGP-guidlines-final.pdf
https://www.kviconline.gov.in/pmegpeportal/jsp/pmegponline.jsp
मीडिया में आई खबरों के मुताबिक, उद्योग उपायुक्त आरके शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदकों को 30 सितंबर तक विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन देना होगा. सरकार की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस योजना का लाभ उठाएं.
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