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Khad Beej Licence: खाद-बीज लाइसेंस के लिए आवेदन प्रक्रिया, योग्यता और जरूरी दस्तावेज

Fertilizer-Seed Shop: अगर आप खाद-बीज की दुकान खोलना चाहते हैं, तो इसके लिए आपके पास खाद-बीज का लाइसेंस होना चाहिए. अब आप सोच रहें होंगे कि इस लाइसेंस को कहां से और कैसे प्राप्त करें. आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं कि खाद- बीज का लाइसेंस कैसे पाएं/How to get fertilizer and seed license

मनीशा शर्मा
खाद-बीज के लिए लाइसेंस
खाद-बीज के लिए लाइसेंस

अगर आप खाद, बीज या वर्मीकम्पोस्ट की दुकान खोलने का सोच रहे हैं, तो ये लेख आपके लिए ही है. क्योंकि ज्यादातर लोगों को इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती कि खाद, बीज या वर्मीकम्पोस्ट की दुकान कैसे खोलें, इसका लाइसेंस कहाँ से प्राप्त करें और कैसे प्राप्त करें. तो घबराएं नहीं आज हम इसके बारे में आपको पूरी डिटेल देंगे.

बता दें कि सरकार आए दिन किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए नई-नई योजनाएं लाती रहती है. इसी क्रम में सरकार ने खाद-बीज लाइसेंस/Khad Beej Licence प्राप्त करने के नियमों में कुछ बदलाव किया है. दरअसल अब खाद, बीज और कीटनाशक बेचने का लाइसेंस/license to sell pesticides लेने के लिए आवेदन अब ऑनलाइन करना होगा. सरकार द्वारा ज्यादातर जिलों में इस नई व्यवस्था को लागू कर दिया गया है. विभाग ने भी इसकी सूचना सभी संबंधित अधिकारियों के साथ सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को दे दी है.

तो ऐसे में आइए आज हम खाद की दुकान खोलने की पूरी प्रक्रिया/Complete process of opening a fertilizer shop के बारे में जानते हैं. ताकि आप सरलता से खाद और बीज की दुकान का लाइसेंस प्राप्त कर दुकान खोल सकें.

कितने दिनों में जारी होगा खाद-बीज के लिए लाइसेंस

आपके जानकारी के लिए बता दें कि, अब सरकार ने खाद-बीज के लाइसेंस की अवधि को 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया है. इसके साथ ही शासन ने पहले के बने उन लाइसेंसों को जिनकी अवधि अब जाकर 3 साल पूरी हो रही है, उसे अगले 2 साल तक के लिए नवीनीकरण रिन्यू/Re-new करने का भी निर्देश दिया है. इसके लिए होल्डर्स को लाइसेंस का नवीनीकरण/Re-new का कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा. अगर आप इसका आवेदन ऑफलाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कॉमन सर्विस सेंटर यानि सीएससी से या फिर जिला कृषि विभाग से भी संपर्क कर सकते हैं. आपके द्वारा किये गए आवेदनों पर विभाग को 24 दिन में लाइसेंस जारी करना अनिवार्य है. 

खाद-बीज लाइसेंस के लिए शुल्क/Fee for fertilizer and seed license

  • खाद बिक्री के लिए रिटेल लाइसेंस की आवेदन फीस - 1250 रुपये

  • होलसेल लाइसेंस की आवेदन फीस -2250 रुपये

  • बिक्री के लाइसेंस की फीस - 1000 रुपये

  • लाइसेंस नवीनीकरण की फीस - 500 रुपये

खाद, बीज विक्रेता के लिए लाइसेंस/Fertilizer, Seed Seller License

  • सबसे पहले कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर जाकर अपना आधार कार्ड रजिस्टर्ड करें.

  • उसके बाद आपको अधिकारिक वेब साइट पर एप्लीकेशन फार्म दिखेगा. फिर उस में मांगी गई सभी जानकारी को भरें.

  • फिर मांगे गए सभी जरूरी कागजात भी स्कैन कर अपलोड करें.

  • जब आवेदन पूरा हो जाए, उसकी हार्ड कॉपी का प्रिंट ले लें.

  • फिर उस हार्ड कॉपी को एक सप्ताह के भीतर ही संबंधित कार्यालय में जाकर जमा करवाएं.

  • उसके बाद विभाग द्वारा प्रक्रिया शुरू की जाएगी.

  • फिर हार्ड कॉपी जमा करने के एक महीने के भीतर ही आवेदक को या तो लाइसेंस मिल जाएगा या फिर उसके लाइसेंस को रद्द कर दिया जायेगा.

बिना डिग्री वाले कैसे करें खाद-बीज लाइसेंस के लिए अप्लाई/How to apply for fertilizer and seed license without degree?

  • अगर आप 10वीं पास हैं और खाद-बीज की दुकान का लाइसेंस लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कृषि विभाग में 15 दिन की ट्रेनिंग लेनी होगी.

  • इसके लिए आवेदक की उम्र न्यूनतम 18 से अधिकतम 45 वर्ष होनी चाहिए. हालांकि, राज्य, केंद्र, बोर्ड या निगम से सेवानिवृत कर्मचारी की अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष निर्धारित की गई है.

English Summary: Khad Beej License, Application Process, Qualification and Documents Published on: 29 September 2021, 04:13 PM IST

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