अगर आप कृषि क्षेत्र में अपनी कमाई का साधन ढूंढे रहे है, तो आप खाद, बीज या वर्मीकम्पोस्ट की दुकान खोल सकते हैं. यह एक सदाबहार व्यवसाय है. जब तक कृषि रहेगी, तब तक इसका व्यापार चलता रहेगा. अब ज्यादातर लोगों के दिमाग में आयेगा कि इसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा, घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ेगा. तो ऐसे में आइए आज हम आपको खाद की दुकान खोलने की पूरी प्रक्रिया के बारे में बताते हैं-
कितने दिनों लगते है लाइसेंस जारी होने में (How many days does it take for the Licence to be issued?)
कीटनाशक, खाद और बीज बिक्री लाइसेंस की ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो गया है.
कितना देना होगा लाइसेंस शुल्क (How much will be the licence fee)
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खाद बिक्री के लिए रिटेल लाइसेंस (Retail License) की आवेदन फीस - 1250 रुपये
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होलसेल लाइसेंस (Whole sale License) की आवेदन फीस -2250 रुपये
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बिक्री के लाइसेंस (Sales license)की फीस - 1000 रुपये
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लाइसेंस नवीनीकरण (License Renewal )की फीस - 500 रुपये
खाद, बीज विक्रेता बनने के लिए लाइसेंस (Licence to become a fertilizer, seed seller)
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लाइसेंस लेने के लिए सबसे पहले कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल(DBT Portal) पर जाकर अपने आधार कार्ड को रजिस्टर्ड करें.
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फिर इसकी अधिकारिक वेबसाइट http://upagriculture.com/ पर जाकर आवेदन फार्म में मांगी गई सभी जानकारी को ठीक से भरें.
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इसके बाद सभी जरूरी कागजात भी स्कैन कर अपलोड करें.
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जब आवेदन पूरा हो जाए, उसकी हार्ड कॉपी का प्रिंट ले लें.
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फिर उस हार्ड कॉपी को एक सप्ताह के भीतर ही संबंधित कार्यालय में जाकर जमा करवाएं.
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उसके बाद विभाग द्वारा प्रक्रिया शुरू की जाएगी.
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फिर हार्ड कॉपी जमा करने के एक महीने के भीतर ही आवेदक को या तो लाइसेंस मिल जाएगा या फिर उसके लाइसेंस को रद्द कर दिया जायेगा.
बिना डिग्री वाले भी ऐसे करें अप्लाई (Apply without degree like this)
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इसके लिए 10वीं पास युवा भी अप्लाई कर सकते हैं. बस उन्हें पहले कृषि विभाग से 15 दिन की ट्रेनिंग लेनी होगी.
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इसके लिए आवेदक की उम्र न्यूनतम 18 से अधिकतम 45 वर्ष निर्धारित की गई है. हालांकि, इसमें राज्य, केंद्र, बोर्ड या निगम से सेवानिवृत कर्मचारी की अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष रखी गई है.
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